हाइलाइट्स
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धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में 17 पॉइंट्स
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विधानसभा में पेश किया जाएगा मसौदा
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धर्म परिवर्तन के आवेदन पर होगी जांच
रायपुर। Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ सरकार ने धर्मांतरण पर रोक लगाने और नियंत्रण के लिए कानून लाने ड्राफ्ट तैयार कर लिया है।
इसे छत्तीसगढ़ सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम नाम दिया है। इस अधिनियम में धोखे से धर्मांतरण (Chhattisgarh News) कराने पर 10 साल तक की जेल हो सकती है। धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में 17 पॉइंट्स तैयार किए गए हैं।
बता दें कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम तैयार करने के लिए तीन राज्यों की कानून की स्टडी करने के बाद यह मसौदा तैयार किया गया है।
इसमें यूपी, एमपी और हरियाणा राज्य है, जहां के अधिनियमों की स्टडी कर कानून तैयार किया गया है।
विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने उठाया था धर्मांतरण का मुद्दा
बता दें कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में बीजेपी ने विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान धर्मांतरण के मुद्दों पर कांग्रेस की पिछली भूपेश सरकार को जमकर घेरा था।
धर्मांतरण (Chhattisgarh News) के मुद्दे को लेकर विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी बीजेपी के वरिष्ठ नेता कांग्रेस को घेरते हुए दिखाई दिए थे।
इसी धर्मांतरण के मुद्दे को लेकर मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने जानकारी भी दी थी। इसके बाद इसका ड्राफ्ट तैयार किया गया है।
तीन राज्यों के कानून से तैयार मसौदा
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में आदिवासी इलाकों में लगातार धर्मांतरण को लेकर विरोध होता आ रहा है।
इसी धर्मांतरण को लेकर छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) सरकार ने धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम का ड्राफ्ट तैयार किया है।
इस ड्राफ्ट में धोखे से यदि कोई धर्मांतरण कराता है, जिसकी शिकायत होने पर 10 साल की जेल का प्रावधान किया गया है।
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) सरकार के अफसरों ने इस मसौदे को तैयार करने के लिए तीन राज्यों के धर्मांतरण संबंधी अधिनियमों को पढ़ा, इसके बाद मसौदा तैयार किया गया। इस अधिनियम में 17 पॉइंट्स हैं।
आइए जानें क्या है कानून ?
छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम में अवैध या धोखे से धर्म परिवर्तन कराने पर 2 साल से 10 साल तक की जेल हो सकती है।
इसके साथ ही कम से कम 25 हजार रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा यदि सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन जबरन या जबरदस्ती कराया जाता है
तो 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इसके साथ 50 हजार का जुर्माना भी लग सकता है।
बता दें कि इस मसौदे में कोर्ट धर्म परिवर्तन के पीड़ित को 5 लाख का मुआवजा दिला सकता है।
इस नियम से कर सकते हैं धर्म परिवर्तन
बता दें कि यदि कोई व्यक्ति या परिवार स्वयं अपनी इच्छा से बिना किसी दवाब के धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उस पर कोई रोक नहीं होगी।
लेकिन इसके लिए छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) सरकार ने इसके लिए नियम बनाया है।
इस नियम के तहत धर्म परिवर्तन करने वाले व्यक्ति को 60 दिन पहले धर्म परिवर्तन करने की सूचना देना होगी।
इस सूचना में आवेदक को अपनी व्यक्तिगत जानकारी फॉर्म में भरना होगी। इसके बाद जिला प्रशासन, पुलिस (Chhattisgarh News) के माध्यम से धर्मांतरण के कारणों का पता लगाया जाएगा। इसके बाद मामला संदिग्ध होने पर जांच कराई जाएगी।
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विधानसभा में पेश करने से पहले ड्राफ्ट में हो सकता है संशोधन
बता दें कि छत्तीसगढ़ (Chhattisgarh News) में बीजेपी की सरकार धर्मांतरण पर नियंत्रण करने के लिए कानून लाने की तैयारी कर रही है।
इसको लेकर विधानसभा (Chhattisgarh News) में पहले चर्चा भी हो चुकी है। इसको लेकर चर्चा के दौरान मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने विधानसभा में
धर्मांतरण (Chhattisgarh News) के मामलों की शिकायतों के बारे में विस्तार से जानकारी दी थी। इसके साथ ही इसको लेकर कानून बनाने को लेकर भी चर्चा की गई थी।
बताया जा रहा है कि इस ड्राफ्ट को विधानसभा में पेश किया जाएगा। विधानसभा में इसे पेश करने से पहले इसमें कुछ संशोधन हो सकते हैं।