हाइलाइट्स
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गड़बड़ी करने वालों की खैर नहीं
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दोषियों को होगी 10 साल की सजा
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नकल पर नकेल के लिए नया कानून
Public Examination Bill 2024: देश में परीक्षा से पहले लीक हो रहे पेपर को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पेपर लीक को रोकने के लिए भारत सरकार ने लोकसभा में पेपर लीक बिल पेश किया है।
इस बिल के अनुसार अगर कोई शख्स पेपर लीक मामले में दोषी पाया जाता है, तो उसे 10 साल की सजा के साथ 1 करोड़ रुपये जुर्माने देने होंगे। वहीं, किसी दूसरे की जगह पर बैठकर परीक्षा देने वालों को 3 से 5 साल की जेल के साथ 10 लाख का जुर्माना देना होगा।
माफियाओं पर लगेगी लगाम
इससे पहले सरकार के सूत्रों ने बताया कि प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति के गठन का भी प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी। यह एक केंद्रीय कानून होगा और इसके दायरे में संयुक्त प्रवेश परीक्षाएं और केंद्रीय विश्वविद्यालयों में दाखिले के लिए होने वाली परीक्षाएं भी आएंगी।
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सख्त हुए सजा के प्रावधान
विधेयक का जोर परीक्षा पत्रों तक पहुंच हासिल करने और उन्हें उम्मीदवारों तक पहुंचाने के लिए अनुचित तरीकों से शामिल संगठित सिंडिकेट पर नकेल कसने पर होगा। इसके अलावा इसमें सजा के प्रावधान भी सख्त किए जाएंगे।
धांधली के कारण परीक्षा रद्द हुई, तो उस पूरी परीक्षा का खर्चा दोषी पाए गए सेवा प्रदाताओं व संस्थाओं को देना होगा।
प्रस्तावित विधेयक में विद्यार्थियों को निशाना नहीं बनाया जाएगा, बल्कि इसमें संगठित अपराध, माफिया और साठगांठ में शामिल पाए गए लोगों के खिलाफ कार्रवाई का प्रावधान है।
विधेयक में एक उच्च-स्तरीय तकनीकी समिति का भी प्रस्ताव है, जो कम्प्यूटर के माध्यम से परीक्षा प्रक्रिया को और अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सिफारिशें करेगी।
शीर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए राष्ट्रीय मानक भी तैयार किए जाएंगे।
सूत्र ने कहा कि सरकार ने वर्षों से भर्ती के साथ-साथ उच्च शिक्षा संस्थानों में प्रवेश के लिए परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए कई सुधार पेश किए हैं और उस दिशा में प्रस्तावित कानून है।