जबलपुर। MP News: सागर जिले की सुरखी विधानसभा से विधायक और मप्र सरकार में केबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के खिलाफ दर्ज एफआईआर को होईकोर्ट ने रद्द कर दिया। जस्टिस संजय द्विवेदी की सिंगल बेंच ने कहा धारा 144 लागू रहने के दौरान संबंधित जिले में केवल उपस्थित रहने पर उसके उल्लंघन का अपराध नहीं बनता है।
इसलिए हाईकोर्ट ने मंत्री राजपूत के खिलाफ केस के साथ विशेष कोर्ट में चल रही लंबित कार्रवाई को भी निरस्त कर दिया।
इस मामले में हुआ था केस
मंत्री गोविंद सिंह की तरफ से कोर्ट में पेश हुए वकील अंकित सक्सेना ने बताया कि 2021 के उपचुनाव के दौरान अलीराजपुर कलेक्टर ने जिले में धारा 144 लागू की थी। इसके तहत किसी भी बाहरी व्यक्ति को यहां आकर चुनाव प्रचार करने पर रोक थी। इस दौरान गोविंद सिंह कुछ अन्य लोगों के साथ जिले के जोबट क्षेत्र में घूम रहे थे।
धारा 188 के तहत एफआईआर हुई थी दर्ज
एक वाट्सअप वीडियो के आधार पर गोविंद सिंह के खिलाफ जोबट पुलिस थाने में प्रतिबंधात्मक धारा का उल्लंघन करने पर धारा 188 के तहत एफआईआर दर्ज की गई। इसके बाद पुलिस ने इंदौर की विशेष कोर्ट (एमपी-एमएलए) में चालान पेश कर दिया।
एफआईआर और कार्रवाई निरस्त
दलील दी गई कि याचिकाकर्ता वहां केवल मौजूद था। उसने कोई ऐसा कृत्य नहीं किया जिससे कानून व्यवस्था का उल्लंघन हुआ हो या कोई आपराधिक कृत्य किया हो। वहीं शासन की ओर से दलील दी गई कि याचिकाकर्ता के खिलाफ अपराध बनता है। मामले में जांच पूरी हो गई है। चार्जशीट पेश कर दी गई है। सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिका स्वीकार करते हुए एफआईआर और कार्रवाई निरस्त कर दी है।