दिल्ली। ARVIND KEJRIWAL. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (ARVIND KEJRIWAL) आज भी प्रवर्तन निदेशालय (ED) के सामने पेश नहीं होंगे। दिल्ली शराब नीति में कथित घोटाला मामले में ईडी की ओर से उन्हें समन जारी किया गया था।
केजरीवाल ने ईडी (ED) को अपना जवाब भेज दिया है।
आम आदमी पार्टी (AAP) का कहना है कि केजरीवाल जांच में सहयोग करने के लिए तैयार है, लेकिन जांच एजेंसी का नोटिस ही गैर कानूनी है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ईडी अब अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर सकती है।
तीन बार ही समन को किया जा सकता है नरजअंदाज
कोई शख्स सिर्फ तीन बार ही ईडी (ED) के समन को नजरअंदाज कर सकता है और ये केजरीवाल कर चुके हैं।
अरविंद केजरीवाल को इससे पहले ईडी ने पहली बार 2 नवंबर और दूसरी बार 21 दिसंबर को समन भेजकर पूछताछ के लिए बुलाया था, लेकिन केजरीवाल ने दोनों ही बार नोटिस को अवैध और राजनीति से प्रेरित बताते हुए नजरअंदाज कर दिया था।
संबंधित खबर:अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा, “देश का नाम बदला तो जनता भाजपा वालों को देश से बाहर खदेड़ देगी”
ईडी के पास क्या है विकल्प
अरविंद केजरीवाल (ARVIND KEJRIWAL) तीन बार समन को नजरअंदाज कर चुके हैं। अब जांच एजेंसी यानी ईडी पहले जमानती वारंट जारी कर सकती है। इसके बाद भी यदि केजरीवाल पेश नहीं होते हैं तो ईडी (ED) गैर-जमानती वारंट की मांग कर सकती है।
अगर कोई गैर जमानती वारंट की बात नहीं मानता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है और फिर कोर्ट में पेशी होगी।
ये भी पढ़ें:
Hit and Run Law: प्रदेशभर में जारी ट्रक ड्राइवर्स की हड़ताल खत्म, आज से फिर सड़कों पर दौड़ेंगी बसें
Rukmini Ashami 2024: रुक्मिणी अष्टमी कल, करना न भूलें गाय के घी का ये उपाय