दिल्ली। Hit And Run Law. हिट एंड रन कानून के खिलाफ देशभर में ट्रक-बस ड्राइवरों का गुस्सा देखने को मिल रहा है। दो दिन पहले शुरू हुई ये हड़ताल अब देश के 9 राज्यों तक पहुंच गई है। पूरे देश में ट्रक और डंपर चालकों ने चक्का चाम कर दिया। ड्राइवरों की मांग है कि, सरकार इस कानून को वापस ले।
इन राज्यों में हड़ताल
राजस्थान, गुजरात, पंजाब, उत्तरप्रदेश, मध्यप्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, दिल्ली और बिहार में हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। हड़ताल के चलते ट्रांसपोर्ट सिस्टम ठप हो गया है। पेट्रोल पंप पर लगी लंबी लाइनें देखने को मिल रही है।
हम नहीं कर रहे विरोध: AIMGTA
देश के 9 राज्यों में जारी ट्रक ड्राइवरों की हड़ताल के बीच AIMGTA (ऑल इंडिया मोटर एंड गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन) का बड़ा बयान सामने आया है। एसोसिएशन के अध्यक्ष राजेंद्र कपूर ने कहा कि- हमारी केंद्र सरकार से सिर्फ इतनी मांग है कि, इस कानून के बारे में विचार करके फैसला लिया जाना चाहिए था।
सरकार ने इस कानून को लागू करते वक्त हमसे बात नहीं की। हालांकि, हम फिलहाल इस कानून का विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि विरोध या हड़ताल से इसका हल नहीं निकाला जा सकता। उन्होंने उम्मीद जताई की सरकार जल्द ही इस मु्द्दे पर हमने बातचीत करेगी और हमारे हक में फैसला लेगी।
#WATCH | Delhi: On the protest by transport associations, drivers against the new law on hit and run cases, All India Motor & Goods Transport Association President, Rajendra Kapoor says "Our only demand from the govt is that the decision should have been taken after having… pic.twitter.com/YsmdT46eVN
— ANI (@ANI) January 2, 2024
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नए कानून में क्या बदलाव हुआ?
आपको बता दें कि अभी तक हिट एंड रन मामले में ड्राइवर को थाने से जमानत मिल जाती थी। इसके अलावा अभी तक इस अपराध में दो साल की सजा का प्रावधान था। लेकिन नए कानून के मुताबिक अब वाहन चलाने वाले ड्राइवर को अधिकतम 10 साल की सजा के साथ ही 7 लाख का जुर्माना लगाने का प्राविधान किया गया है। खबर के मुताबिक अगर हड़ताल अगर दो दिन और चली तो पेट्रोल पंप ड्राई होने लगेंगे।
आज बैठक में होगा फैसला
मंगलवार यानी 2 जनवरी को आल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस ने एक बड़ी बैठक बुलाई है। इस बैठक में हड़ताल को लेकर फैसला किया जा सकता है। साथ ही बैठक में ये भी चर्चा होगी कि, नए कानून (Hit And Run Law) पर सरकार से किस तरह विरोध दर्ज कराया जाए। अगर हड़ताल जारी रहती है तो देश के कई राज्यों में पेट्रोल-डीजल की किल्लत हो सकती है।
नए कानून के खिलाफ ट्रक चालकों में गुस्सा
सरकार के इस फैसले के बाद ट्रक चालकों में भारी आक्रोश है। कई राज्यों में ट्रक और बस ड्राइवर सड़कों पर उतर आए, उन्होंने हाईवे जामकर इस कानून का विरोध जताया।
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