भोपाल। MP News: नए साल को लेकर पुलिस अलर्ट मोड में आ चुकी है। प्रदेश की मोहन सरकार ने 2024 शुरु होने से पहले ही सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पादन संशोधन अधिनियम 2023 लागू किया है। इस कानून जरिए प्रदेश सरकार नशे के अवैध व्यापार पर प्रतिबंध लागाएगी।
कानून में 3 साल की सजा का प्रावधान
इस कानून में 3 साल की सजा के साथ 1 लाख रुपए के जुर्माने का भी प्रावधान किया गया है। नए के जश्न से पहले ही प्रदेश सरकार ये कानून लागू करेगी। जिससे नशे के अवैध कारोबार पर नकेल कसी जा सके।
अवैध हुक्का संचालकों पर होगी कार्रवाई
तंबाकू उत्पादन संशोधन एक्ट लागू होने के बाद भी अगर कोई हुक्का बार का संचालन करता हुआ पाया गया तो उस कार्रवाई की जाएगी। रेस्तरां में हुक्का बार मिला तो तीन साल की जेल होगी। सब इंस्पेक्टर या बड़े अधिकारी अवैध हुक्का संचालकों पर कार्रवाई कर सकेंगे।
कानून की अधिसूचना जारी
इसके अलावा एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा। खास बात यह है कि अब भोजनालय, आवासीय होटल, रेस्तरां में भी हुक्का नहीं परोसा जाएगा। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से इसकी अधिसूचना जारी कर दी गई है।
राष्ट्रपति की मिली मंजूरी
इस कानून को राष्ट्रपति की भी मंजूरी मिल गई है। प्रदेश सरकार ने इस कानून का प्रस्ताव बनाकर राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए भेजा गया था। ऐसे में अब नशे के खिलाफ यह अधिनियम प्रदेशभर में लागू हो गया है। अब प्रदेश में नशे के लिए हुक्का बार समेत कोई संचालित नहीं किए जाएंगे।
नए साल पर बढ़ता है नशे का कारोबार
दरअसल, नए साल के जश्न में नशे का कारोबार भी जमकर फलता फूलता है ऐसे में मध्य प्रदेश में नए साल के जश्न से पहले ही मध्य प्रदेश सरकार एक्शन की तैयारी में नजर आ रही है। राजधानी भोपाल, इंदौर समेत प्रदेश के सभी बड़े शहरों में एक्शन की तैयारी की जा रही है.
बता दें कि नए साल के अवसर पर नशे का व्यापार पर बढ़ जाता है। ऐसे में प्रदेश सरकार अब एक्शन की तैयारी में है। नए साल से पहले पुलिस प्रदेश के बड़े शहरों इंदौर, भोपाल जैसे में सख्ती बरतेगी।
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