भोपाल।MP News: मप्र में 4 साल बाद सहकारिता चुनाव होने वाले हैं। इस संबंध में हाईकोर्ट ने आदेश जारी किया है। सहकारिता के साथ प्रदेश की 4 हजार 531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं में भी चुनाव होंगे। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि ये चुनाव आगामी लोकसभा 2024 चुनाव से पहले पूरे किए जाए। सहकारिता के चुनाव चार चरणों में पूरे होंगे।
हाईकोर्ट ने दिया आदेश
मप्र राज्य सहकारी निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया है कि हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने अपने आदेश में कहा है कि सहकारिता के चुनाव लोकसभा चुनावों के पहले पूरे हो जाए। इस संबंध में अतिरिक्त महाधिवक्ता ने मुख्य सचिव को इस आदेश के बारे में बताया है।
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10 मार्च 2024 से पहले कराने होंगे चुनाव
आदेश के अनुसार 10 मार्च 2024 के पह प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाओं के चुनाव कराया जाना आवश्यक होगा। इसे देखते हुए सहकारी समितियों के चार चरणों में निर्वाचन कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है।
प्रदेश में 4531 प्राथमिक कृषि साख संस्थाएं
बता दें कि प्रदेश में सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 का प्रावधान जिसके तहत ही सहकारी संस्थाओं के चुनाव होते हैं। प्रदेश में लगभग 4531 प्राथमिक कृषि साख सहकारी संस्थाएं हैं। इन संस्थाओं में चुनाव न होने से ज्यादातर में संस्थाओं फिलहाल प्रशासक कार्यरत हैं। क्योंकि लगभग चार साल से इन संस्थाओं में चुनाव नहीं हुए हैं।
चुनाव कार्यक्रम
8 जनवरी – संस्था द्वारा सदस्यता सूची का प्रदाय
9 जनवरी – सदस्यता सूची का प्रकाशन
16 जनवरी – सदस्यता सूची पर आपत्ति प्राप्त करना
17 जनवरी- प्राप्त आपत्तियों का निराकरण एवं अंतिम सदस्यता सूची का प्रकाशन
18 से 20 जनवरी – अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करना
27 जनवरी – अपील निराकरण की अंतिम तिथि
28 जनवरी – राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी को अंतिम सूची प्रस्तुत करना
30 जनवरी – महिला पदों के विनिश्चय के लिए संचालक मंडल की बैठक की सूचना देना
2 फरवरी – महिला पदों के विनिश्चय के लिए संचालक मंडल की बैठक
5 फरवरी – आमसभा की सूचना एवं निर्वाचन कार्यक्रम जारी करना
12 फरवरी – नामांकन पत्र प्रस्तुत करना
13 फरवरी – नामांकन पत्रों की जांच एवं वैध नामांकन पत्रों की सूची का प्रकाशन
14 फरवरी – नामांकन वापसी, चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन व चुनाव चिन्हों का आवंटन
19 फरवरी – विशेष साधारण सम्मेलन में मतदान एवं मतगणना की तिथि
21 फरवरी – रिक्त स्थानों का सहयोजन, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों के चुनाव की सूचना जारी करना
24 फरवरी – अध्यक्ष, उपाध्यक्ष एवं अन्य संस्थाओं में भेजे जाने वाले प्रतिनिधियों का निर्वाचन
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