भोपाल। मप्र के सीएम मोहन यादव ने लाउड स्पीकर के उपयोग लेकर पहली कैबिनेट में आदेश दिए थे। इसको लेकर भोपाल कलेक्टर ने सभी धार्मिक गुरुओं के साथ बैठक ली थी।
जिसमें उन्हें लाउड स्पीकर बजाने की गाइडलाइन के बारे में बताया गया था, अब लाउड स्पीकर और डीजे का वॉल्यूम कम करने की समय सीमा बुधवार को पूरी हो रही है।
तय आवाज बाजाने होंगे स्पीकर
ऐसे में अब सिर्फ अब सिर्फ एक साथ दो लाउड स्पीकर या दो साउंड बॉक्स (स्पीकर) वह भी तय आवाज सीमा के अंदर ही बजा सकते हैं। आवासीय क्षेत्र- 50 और रात में 40 डेसिबल और कमर्शियल एरिया- 65 और रात में 55 डेसिबल साउंड निर्धारित किया गया है।
उल्लघंन करने पर होगी कार्रवाई
अगर इसके बाद कोई भी गाइडलाइन का उल्लंघन करता है तो खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। SDM के नेतृत्व में थाना पुलिस कार्रवाई करेगी। ऐसे में उस पर अलग-अलग प्रकरण बनाकर कारावास से लेकर जुर्माना तक लगाया जा सकता है। शहर के सभी एसडीएम के नेतृत्व में थाना पुलिस कार्रवाई करेगी।
गुरुवार 14 नवंबर को बैठक हुई थी
मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद सभी धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर और डीजे को लेकर सभी धर्मगुरुओं के साथ कलेक्टर और पुलिस कमिश्नर ने 14 नवंबर को बैठक की थी। इसमें सभी को 7 दिन में आवाज तय सीमा के भीतर करने के निर्देश दिए थे।
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