भोपाल। MP News: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने पहली कैबिनेट बैठक दो अहम फैसले लेते हुए प्रदेश में खुले में मीठ बैचने और धार्मिक स्थलों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर बैन लगाने का आदेश जारी किया किया था।
मुख्यमंत्री के इस आदेश का पालन सबसे पहले उनके गृह नगर और महाकाल की नगरी उज्जैन में देखने को मिला। यहां एसपी सचिन शर्मा के आदेश पर पूरे जिले में विभिन्न सामाजिक संस्था और धर्म गुरुओं की बैठकें ली गई।
बैठक के दौरान सभी को मुख्यमंत्री के आदेश से अवगत कराया गया और तय समय सीमा में ध्वनि विस्तारक यंत्र हटाने को भी कहा गया है। एसपी के आदेश के तत्काल बाद ही कई जगहों पर धर्म स्थलों से ध्वनि विस्तारक यंत्र स्वत: ही हटा लिए गए है।
भोपाल में दिखा सीएम के आदेश का प्रभाव
इधर, राजधानी भोपाल में कलेक्टर आशीष सिंह ने सीएम के आदेश को अमल में लाते हुए 7 दिनों के अंदर खुले में संचालित मांस की दुकानों को बंद करने की चेतावनी दी है।
उन्होने कहा, ‘’7 दिन के बाद टीमें पूरे शहर का निरीक्षण करेंगी और खुले में मांस बेचते पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।‘’
गृह विभाग ने जारी किया था आदेश
बता दें, सीएम की हरी झंडी मिलने के के बाद गृह विभाग ने धार्मिक स्थानों पर तेज आवजा में लाउड स्पीकर और डीजे का उपयोग करने पर बैन लगाने के संबंध में आदेश जारी किया था।
गृह विभाग से जारी आदेश के तय मानकों के मुताबिक अधिक आवाज में लाउड स्पीकर का उपयोग नहीं किया जाएगा। इसीके सथा जिला स्तर पर तीन सदस्यीय उड़नदस्ता टीम गठित की जाएगी, जो तीन दिन में शिकायत की जांच पूरी कर रिपोर्ट तैयार करेगी।
31 दिसंबर तक पुलिस सौंपेगी धार्मिक स्थलों की रिपोर्ट
आदेश के मुताबिक ऐसे मामलों में धर्म गुरुओं से संवाद और समन्वय के आधार पर लाउड स्पीकर को हटाने की कोशिश की जाएगी। साथ ही थाना स्तर पर उन भी धार्मिक स्थलों की सूची तैयार की जाएगी, जहां तेज आवाज में लाउड स्पीकर बजाए जाते हैं और 31 दिसंबर 2023 तक सबमिट कर दिया जाएगा।
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