Krishna Janmabhoomi-Shahi Idgah Dispute: मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर और शाही ईदगाह कॉम्पलेक्स के मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने याचिका खारिज की है वहीं पर सुप्रीम कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज करते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है।
सर्वे करने का दिया था आदेश
आपको बताते चलें, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 दिसंबर को मथुरा के श्रीकृष्ण जन्मभूमि मंदिर के पास शाही ईदगाह कॉम्पलेक्स का सर्वे कराने का आदेश दिया था। इस मामले में पहले की सुनवाई में 16 नवंबर को हाईकोर्ट में सभी 18 केसों से संबंधित वादकारी और प्रतिवादियों को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहने का आदेश दिया था। इसे लेकर ईदगाह कमेटी और वक्फ बोर्ड की दलीलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है। तो वहीं पर मामले की सुनवाई में हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन ने पक्षों को सुनने के बाद 16 नवंबर को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
जानें क्या है पूरा मामला
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