रायपुर। पूर्व सीएम भूपेश बघेल की उप सचिव रहीं सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका आज सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी। कार्ट ने उनपर 1 लाख जुर्माना भी लगा दिया। कांग्रेस सरकार में सौम्या चौरसिया पूर्व सीएम भूपेश बघेल की करीबी अफसर रहीं है।
कोयला लेव्ही केस हुईं थी गिरफ्तार
इससे पहले बिलासपुर हाईकोर्ट ने भी सौम्या चौरसिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। वे पिछले साल 2 दिसंबर से सेंट्रल जेल रायपुर में बंद हैं। उनको ईडी ने कोयला लेव्ही केस में गिरफ्तार किया था।
ईडी ने लगाए थे ये आरोप
ईडी ने सौम्या चौरसिया पर आरोप लगाया है कि छत्तीसगढ़ में कोयला ट्रांसपोर्टिंग में 25 रुपए टन की लेव्ही वसूली की जाती थी। लेव्ही वसूली के नियमों में भी बदलाव किया गया। आरोपों में कांग्रेस नेता सूर्यकांत तिवारी पर सौम्या चौरसिया की मिलीभगत से ये काम चल रहा था।
इनके भी हैं नाम शामिल
मामले में पहला आरोपपत्र पिछले साल नौ दिसंबर को दायर किया गया था, जिसमें आईएएस अधिकारी समीर विश्नोई, व्यवसायी सुनील अग्रवाल, सूर्यकांत तिवारी और उनके रिश्तेदार लक्ष्मीकांत तिवारी को आरोपी के तौर पर नामजद किया गया था, सभी को ईडी ने पहले गिरफ्तार कर लिया था।
सौम्या के वकीलों ने दिया ये तर्क
सौम्या चौरसिया के वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया कि कानूनी कार्रवाई में लंबा समय लगेगा। वो महिला है और उसके छोटे बच्चे हैं। इसलिए उन्हें जमानत दी जाए।
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