Jabalpur High Court Case: सिविल जज भर्ती नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर जबलपुर हाईकोर्ट अब 29 नवंबर को सुनवाई करेगा।
मध्य प्रदेश सरकार को भेजा नोटिस
अब हाईकोर्ट ने अनावेदकर्ताओं को जवाब पेश करने का आदेश दिया है। इसी बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है।
आपको बता दें न्यायायिक सेवाओं में मध्यप्रदेश सरकार द्वारा आरक्षण समाप्त किए जाने को लेकर चुनौती दी गई है। इसी बीच जबलपुर हाईकोर्ट ने याचिका को स्वीकार करते हुए मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस भेजा है।
3 साल वकालत की अनिवार्यताओं को दी चुनौती
इसके साथ ही न्यायायिक सेवाओं में ओबीसी को अनारक्षित वर्ग के बराबर निर्धारित किए गए नियमों को चुनौती दी गई है। इसी बीच न्यायायिक सेवाओं में ओबीसी को अनारक्षित वर्ग के बराबर निर्धारित किए गए मापदंडो को भी चुनौती दी गई है।
इसके साथ ही सिविल जज परीक्षा में, 3 साल वकालत की अनिवार्यताओं को भी चुनौती दी गई है।
आपको बताते चलें एमपी सरकार ने 23 नवंबर 2023 को सिविल जज भर्ती नियम 1994 में संशोधन किया था। याचिका में सिविल जज परीक्षा को पारदर्शी बनाने हेतु परीक्षा के आयोजन की जिम्मेवारी हाईकोर्ट के बजाए लोक सेवा आयोग को दिए जाने क़ी मांग की है।
इसी के साथ इंटरव्यू में 50 में से 20 नंबर की अनिवार्यता को असंवैधानिक बताया गया हैं।
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