नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पंचकूला जिले के दो कूड़ा स्थलों से कचरे के निस्तारण को हरियाणा के मुख्य सचिव की ओर से मंजूरी दिए जाने के बाद शहर के नगर निगम आयुक्त को आठ सप्ताह में एक नई रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।
अधिकरण पंचकूला जिले में खोल-हाई-रायटन वन्यजीव अभयारण्य के निकट दो स्थानों पर ‘‘अवैज्ञानिक तरीके से कचरा फेंकने ’’ के संबंध में दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रहा था।
इससे पहले, अधिकरण ने मुख्य सचिव की उचित मंजूरी के साथ संबंधित अधिकारियों से एक कार्रवाई रिपोर्ट तलब की थी, जिसमें मौजूदा समय में कचरे का निस्तारण करने के उपायों का कार्यान्वयन संबंधी जानकारी शामिल करने का निर्देश दिया था।
एनजीटी के अध्यक्ष न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव की पीठ ने कहा कि 18 अक्टूबर को पंचकूला नगर निगम आयुक्त द्वारा जमा रिपोर्ट में यह जानकारी नहीं दी गई है कि क्या उसे मंजूरी मिल गई है और इसमें केवल यह बताया गया है कि उपचारात्मक उपायों को लेकर ‘कोई उल्लेखनीय प्रगति’ नहीं हुई है।
पीठ ने हाल में कहा था कि पंचकूला के झुरीवाला गांव और सेक्टर 23 में क्रमश: 90 हजार मीट्रिक टन और तीन लाख मीट्रिक टन कचरा पड़ा हुआ है।
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