Assam Government Circular: असम सरकार का सरकारी कर्मचारियों के लिए अलग फरमान सामने आया है जहां पर कोई भी सरकारी कर्मचारी सरकारी नौकरी में होते हुए दूसरी शादी करते है तो उनकी सेवा यानि नौकरी वहीं खत्म हो जाएगी। इसे लेकर जारी सर्कुलर में असम सरकार ने बात कही है। इस निर्देश को तुरंत लागू करने की बात कही है।
जानिए सर्कुलर में क्या कही बात
यहां पर 20 अक्टूबर को जारी किए गए सर्कुलर में कहा गया, कोई भी सरकारी कर्मचारी जिसकी पत्नी या पति जीवित हो, वो सरकार की अनुमति के बिना दूसरी शादी नहीं कर सकता। भले ही धर्म या पर्सनल लॉ के तहत उसे ऐसी शादी की अनुमति हो। ऐसा नहीं करने पर कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।
अगर कोई इन नियमों की अनदेखी कर दूसरी शादी करता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होगी। विशेष परिस्थितियों में सरकार से अनुमति लेकर दूसरी शादी की जा सकती है। इसमें तलाक के मानकों के बारे में कोई बात नहीं लिखी।
निर्देश के ना पालन करने पर होगी कार्रवाई
यहां पर राज्य कार्मिक विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी नीरज वर्मा की ओर जारी सर्कुलर में यह भी कहा गया है कि, अगर निर्देश में दिए गए नियमों का पालन नहीं करते है तो उनके खिलाफ नियमों के अधीन दंडात्मक कार्रवाई होगी। साथ ही यह भी कहा , सरकारी कर्मचारी को दूसरी शादी करना अच्छे आचरण की श्रेणी में नहीं आता।
राज्य के 58 साल पुराने असम सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के तहत इस सर्कुलर को जारी किया गया है। इसके नियम 26 आधार बनाते हुए सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को दूसरी शादी के नियम की याद दिलाई है।
बाल विवाह पर लगाई रोक
दूसरी शादी के अलावा असम सरकार ने राज्य में होने वाले बाल विवाह पर भी रोक लगाई है। अक्टूबर की शुरुआत में पुलिस ने कम उम्र की लड़कियों से शादी पर रोक लगाने के लिए एक अभियान चलाया, जिसमें 1039 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन मामलों में ज्यादातर मामले लड़कियों की इच्छा के खिलाफ शादी के थे।
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