MP Holiday News: मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को विधानसभा के चुनाव के लिए वोटिंग होनी है। इसके लिए राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग ने सार्वजनिक अवकाश की अधिसूचना जारी कर दी है।
नहीं खुलेंगे स्कूल-कॉलेज और ऑफिस
आगामी चुनाव में शत-प्रतिशत वोटिंग हो सके इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है। आदेश के तहत 17 नवंबर को मतदान के लिए सामान्य अवकाश घोषित किया गया है। यानी इस दिन प्रदेश के सभी स्कूल, कॉलेज, बैंक और ऑफिस बंद रहेंगे।
संपूर्ण मध्य प्रदेश में सार्वजनिक अवकाश
अधिसूचना में लिखा है कि, भारत सरकार, गृह मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक 20-25–56-पब-एक दिनांक 8 जून 1957 के साथ पढी गई परक्राम्य लिखित अधिनियम (निगोशिएबल इन्स्ट्रूमेंट्स एक्ट): 1881 (1881 का क्रमांक 26) की धारा 25 के स्पष्टीकरण द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए।
राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषित करता है कि उक्त स्पष्टीकरण के अंतर्गत सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में विधानसभा आम चुनाव 2023 के सिलसिले में दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को मतदान के लिए सार्वजनिक अवकाश का दिन होगा।
वेतन भत्ता में कोई कटौती नहीं होगी
विधानसभा आम चुनाव 2023 के लिए मतदान के दिन दिनांक 17 नवम्बर 2023 (शुक्रवार) को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश में सामान्य अवकाश का भी दिन होगा। ये आदेश मध्य प्रदेश के सभी सरकारी एवं प्राइवेट सेक्टर में समान रूप से प्रभावशाली होगा।
इस छुट्टी के लिए किसी भी प्रकार के वेतन अथवा भत्ता आदि में कटौती नहीं की जाएगी। यह वेतनिक एक अवकाश है।
ये भी पढ़ें:
MP News: PM मोदी आज आएंगे चित्रकूट, अमित शाह इस दिन जारी करेंगे MP BJP का घोषणा पत्र
General holiday declared for voting on 17th November, MP Holiday News, MP voting day, MP Elections 2023, Madhya Pradesh Assembly Elections, General holiday, General holiday on 17th November, 17 नवंबर को मतदान के लिए सामान्य अवकाश घोषित, एमपी अवकाश समाचार, एमपी मतदान दिवस, एमपी चुनाव 2023, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव, सामान्य अवकाश, 17 नवंबर को सामान्य अवकाश