बिलासपुर। Chhattisgarh Election 2023: छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जहां एक ओर राजनीतिक पार्टियां जोरशोर से तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी और निर्वाचन आयोग ने भी अपनी तैयारी तेजी से शुरू कर दी है।
विधानसभा चुनाव में दावेदारी करने वाले आने अंदाज में प्रचार कर रहे हैं। कहीं पेंटिंग के जरिए दोवारों पर, तो कही बड़े-बड़े पोस्टर लगवाकर दावेदारी दर्ज करा रहे हैं।
इधर चुनाव आयोग ने इस पेंटिंग को जल्द दीवारों से मिटाने के आदेश दिए हैं और आचार संहिता लागू होने से पहले पेंटिंग को मिटाना होगा। अगर इसे नहीं मिटाया गया तो प्रशासन दवेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकता है।
विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर सभी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं में प्रत्याशी बनने की होड़ मची हुई है। साथ ही शहर से लेकर गांव की गली-मोहल्लों की दीवारों को विज्ञापनों से अटा दिया है।
निर्वाचन आयोग ने जारी किया पत्र
हालांकि निर्वाचन आयोग ने आचार संहिता का अभी ऐलान नहीं किया है। लेकिन जिला निर्वाचन कार्यालय को एक पत्र भेजकर आयोग ने बता दिया कि अब वह भी एक्शन मोड पर है।
इस पत्र में कहा गया है कि नीजि और सार्वजनिक दीवालों पर विभिन्न राजनितिक पार्टियों के दावेदारों ने प्रचार प्रसार के लिए पेंटिंग कराई है, जिसे मिट वाना होगा।
पेटिंग नहीं मिटाने पर देना होगा खर्च
आयोग ने कहा कि विधानसभा चुनाव 2023 को लेकर जिन दावेदारों ने अपने नाम का प्रचार प्रसार किया, वह इस पेटिंग को मिटा दें अन्यथा इसे मिटाने का खर्च उनसे उठाना पड़ेगा।
अक्टूबर में लग सकती है आचार संहिता
बता दें कि नवम्बर में विधानसभा चुनाव होगा, जिसके चलते अक्टूबर के पहले सप्ताह में आचार संहिता लागू होने की संभावना है। इसलिए चुनाव आयोग ने आचार संहिता से पहले दावेदारी के विज्ञापन हटाने की बता कही है, अगर कोई इन्हें नहीं हटाता है, तो प्रशासन इसे मिटाकर पुताई का खर्च दावेदारी करने वाले व्यक्ति से वसूलेगा।
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