भारत में पैन कार्ड और आधार कार्ड की उपयोगिता बहुत तेजी से बढ़ी है। आजकल किसी भी वित्तीय कार्य को करने के लिए इन दोनों दस्तावेजों की आवश्यकता होती है।
कई बार पैन कार्ड न होने के कारण हमारे कई जरूरी काम अटक जाते हैं।
ऐसे में पैन कार्ड को संभालकर रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद लोग उसके पैन कार्ड को संभालकर रखना भूल जाते हैं।
इसी वजह से कई बार जालसाज इस पैन कार्ड का गलत इस्तेमाल कर लेते हैं.
हाल के दिनों में ऐसे कई मामले सामने आए हैं जब मृत लोगों के पैन कार्ड के जरिए बैंकों और वित्तीय कंपनियों से लोन लिया गया है.
ऐसे में लोगों को ऐसी धोखाधड़ी की घटनाओं से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ये सवाल आपके मन में भी उठ रहा होगा. आइए हम आपके इस सवाल का जवाब देते हैं-
क्या कहता है इनकम टैक्स नियम?
पैन कार्ड आयकर विभाग द्वारा जारी किया जाता है। आयकर विभाग ने किसी भी मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को लेकर कुछ नियम बनाए हैं।
इन नियमों के मुताबिक, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो ऐसी स्थिति में उसका पैन कार्ड निष्क्रिय या सरेंडर करना पड़ता है।
हम आपको मृत व्यक्ति के पैन कार्ड को निष्क्रिय करने या सरेंडर करने की प्रक्रिया के बारे में बताते हैं।
पैन कार्डकैसे करें सरेंडर –
अगर आप अपने किसी रिश्तेदार का पैन कार्ड सरेंडर करना चाहते हैं तो सबसे पहले असेसमेंट ऑफिसर को एक आवेदन पत्र लिखें।
इसके साथ ही आपको इस एप्लीकेशन में पैन कार्ड सरेंडर करने का कारण भी लिखना होगा.
इसके साथ ही यहां मृतक का नाम, जन्म तिथि, मृत्यु प्रमाण पत्र, पैन नंबर आदि सभी जानकारी भी दर्ज करनी होगी।
फिर इसे मृत्यु प्रमाण पत्र के साथ संलग्न करके जमा करना होगा।
इसके साथ ही भविष्य की जरूरत के लिए आवेदन की एक प्रति भी रखनी होगी.
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