नयी दिल्ली। Beggar Children: दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार को सड़कों पर भीख मांगते पाए गए बच्चों के पुनर्वास के बारे में उठाए गए कदमों पर जानकारी प्रदान करने का निर्देश दिया है।
उच्च न्यायालय ने दिल्ली सरकार से अधिकारियों द्वारा मुक्त कराए गए और विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में रखे गए बच्चों के बारे में जानकारी के साथ एक स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।
छह सप्ताह में दाखिल करें रिपोर्ट: न्यायालय
मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ ने कहा, “राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार को छह सप्ताह में एक विस्तृत स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया गया है, जिसमें सरकार द्वारा मुक्त कराए गए और विभिन्न पुनर्वास केंद्रों में रखे गए बच्चों, ऐसे बच्चों के पुनर्वास के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और केंद्रों की देखभाल में रहने वाले बच्चों पर पड़ने वाले दीर्घकालिक प्रभाव के आकलन की जानकारी होनी चाहिए।”
दिल्ली सरकार को जारी हुआ नोटिस
उच्च न्यायालय ने यहां बच्चों की भिक्षावृत्ति को खत्म करने की मांग वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पहले केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग (डीसीपीसीआर) को नोटिस जारी किया।
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