भोपाल। मध्यप्रदेश में नौकरी करने की चाहत रखने वाले उम्मीदवारों के लिए सुनहरा अवसर आया है। मध्यप्रदेश लोकसेवा आयोग की तरफ से खेल अधिकारी के पदों पर भर्ती निकाली गई है। जिसका नोटिफिकेशन आयोग की तरफ से जारी कर दिया गया है। अगर आप भी इन पदों पर आवेदन करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए विवरण को देखें।
इत तारीख तक करें आवेदन
भर्ती प्रक्रिया के लिए उम्मीदवारों के लिए 30 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। इसके बाद किए गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। इस भर्ती प्रक्रिया के पहले 27 मई लास्ट डेट फाइनल की गई थी लेकिन इसे फिर बाद में 30 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया गया था। विभाग की तरफ से कहा गया है कि आवेदनकर्ता समय से पहले ही आवेदन कर दें ताकि बाद में किसी तकनीकी समस्या न जूझना पड़े।
यह रहेगी आयु सीमा
खेल अधिकारी के 129 पदों आयोग कि तरफ से भर्ती की जाएगी। इसके लिए अभ्यार्थी की उम्र सीमा भी तय की गई है। आवेदनकर्ताओं की आयु 21 से 40 तक होनी चाहिए। ज्यादा जानकारी के लिए एक बार आयोग की बेवसाइट विजिट करें।
आवेदन की योग्यता
अभ्यर्थियों के पास 55 प्रतिशत अंकों के साथ पोस्टग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। साथ ही इंटर या फिर यूनिवर्सिटी स्तर पर उन्हें स्पोर्ट्स की टीम लीड करने का अनुभव या सर्टिफिकेट होना चाहिए।
आवेदन शुल्क
अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग / पीडब्ल्यूडी श्रेणियों के आवेदकों को 250 रुपये का शुल्क देना होगा, जबकि अन्य श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए 500 रुपये का शुल्क देय है।
इतना मिलेगा वेतन
मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) द्वारा खेल अधिकारी के रूप में चयनित उम्मीदवारों को 57,700/ रुपये + भत्ते के के साथ शैक्षणिक वेतनमान स्तर 10 में रखा जाएगा।
चयन प्रक्रिया
अभ्यर्थियों का चयन एजुकेशनल क्वॉलिफिकेशन, फिजिकल फिटनेस और मेडिकल टेस्ट के बाद किया जाएगा। अधिक जानकारी अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं।
MPPSC खेल अधिकारी भर्ती के लिए ऐसे करें अप्लाई
– सबसे पहले ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएं।
– इसके बाद भर्ती लिंक पर क्लिक करें।
पर्सनल डिटेल्स दर्ज करके सबमिट करें।
– अब लॉग इन करके फॉर्म भरें और सबमिट करें।
– इसके बाद फॉर्म की एक प्रति डाउनलोड कर अपने पास रख लें।
नोटिफिकेशन पढ़कर करें आवेदन
अभ्यर्थियों को सलाह है कि वे नोटिफिकेशन पढ़कर आवेदन करें। क्योंकि गलत भरा हुआ फॉर्म किसी भी अभ्यर्थी का आयोग की तरफ से एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इसके अलावा आयोग की तरफ से आधी-अधूरी जानकारी के साथ भरा गया फॉर्म भी एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा।
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