भोपाल। नगर निगम पर एक बार फिर से नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने जुर्माना लगाया है। नगर निगम पर एनजीटी ने 180 करोड़ का जुर्माना लगाया है। निगम पर पर्यावरण नियमों की अनदेखी करने के चलते है। यह कार्रवाई की गई है। साथ ही एनजीटी ने बीएमसी ने केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के नियमों का भी पालन नहीं और आदमपुर छावनी सॉलिड वेस्ट डंपिंग साइट को ऑपरेट करने के वजह से यह कार्रवाई की गई है।
एनजीटी ने किया कमेटी का गठन
एनजीटी की तरफ से कहा गया है कि जुर्माने के रुपयों से लैंडफिल साइट के सुधार के लिए किया जाएगा। एनजीटी ने इसके लिए एक कमेटी का भी गठन कर लिया है। साथ ही एक प्लान भी रेडी कर लिया है।
आदमपुर की साइट का मामला
बता दें कि इस मामले में पर्यावरणविद् सुभाष सी पांडे ने एनजीटी में याचिका लगाई थी। इसी मामले की सुनवाई में यह जुर्माना लगाया गया है। मालमा 2023 में आदमपुर की साइट पर हुई आगजनी की घटना से संबंधित है। ट्रिब्यूनल ने अपने आदेश में कहा, ‘किसी ठोस वजह के न होने के चलते हम संयुक्त समिति की रिपोर्ट को स्वीकार करना ठीक समझते हैं।
नुकसान की भरपाई तैयार होगी योजना
पर्यावरण को पहुंचाए गए नुकसान की भरपाई के लिए योजना तैयार की जानी है। वहीं इसक योजना का प्रारुप तैयार कराने के लिए एमपीपीसीबी, सीपीसीबी और जिला कलेक्टर, भोपाल और प्रभागीय वन अधिकारी, भोपाल की एक संयुक्त समिति को जिम्मेदारी सौंपी गई है। योजना को 2 से 3 माह के भीतर जमीन पर लागू कराने का लक्ष्य है।
इस आदेश के समन्वय और अनुपालन के लिए एमपीपीसीबी नोडल एजेंसी होगी। इसमें कहा गया है कि बीएमसी को समिति की रिपोर्ट में की गई सभी सिफारिशों का पालन करने का निर्देश दिया गया है।
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