Gyanvapi Case: उत्तर प्रदेश के वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के एएसआई (ASI) सर्वे को लेकर मुस्लिम पक्ष की याचिका इलाहाबाद हाईकोर्ट ने स्वीकार कर ली है। अब बुधवार को हाई कोर्ट मामले को सुनेगा। इस दौरान
हिंदू और मुस्लिम दोनों पक्ष मौजूद रहेंगे। इस बात की पूरी उम्मीद है कि आज ही हाईकोर्ट अपना फैसला सुना देगा। सुप्रीम कोर्ट ने ASI सर्वे पर शाम 5 बजे तक की रोक लगाई है।
कोर्ट ने इन मामलों पर फैसला रखा सुरक्षित
कोर्ट ने इन मामलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। यह फैसला 28 अगस्त को सुनाया जाएगा। इससे पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में ज्ञानवापी मस्जिद की इंतजामिया कमिटी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की थी। मस्जिद कमिटी की
याचिका में 21 जुलाई को आए जिला जज के फैसले को रद्द किए जाने और अंतिम फैसला आने तक इस पर रोक लगाए जाने की गुहार लगाई गई थी।
ज्ञानवापी मामले में मुस्लिम पक्ष की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुबह 9:30 बजे से आगे की सुनवाई जारी रहेगी। केस की सुनवाई चीफ जस्टिस प्रीतिंदर दिवाकर ही कर रहे हैं, अर्जेंसी के बाद अब केस की मेरिट पर सुनवाई हो
रही है। जिला जज वाराणसी के एएसआई सर्वे के खिलाफ रिट पिटीशन दाखिल की गई है।
जिला जज ने ज्ञानवापी विवादित परिसर का एसआई सर्वे का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को सुनवाई करते हुए 26 जुलाई शाम 5 बजे तक एएसआई सर्वे
पर रोक लगा दी थी, मस्जिद इंतजामिया कमेटी ने आर्टिकल 227 के तहत वाराणसी जिला जज के 21 जुलाई के एएसआई सर्वे के आदेश को चुनौती दी है।
इससे पहले ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) के सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। आदेश आने से पहले पांच घंटे तक सर्वे की कार्यवाही हो चुकी थी। इस दौरान सर्वे टीम में शामिल विशेषज्ञों ने ज्ञानवापी
मस्जिद परिसर में काफी कुछ देखा और तमाम साक्ष्यों को कैमरों में कैद किया गया। मुस्लिम पक्ष यानी ज्ञानवापी मस्जिद की देखरेख करने वाली अंजुमन इंतजामिया मसाजिद कमिटी ने सर्वे का बहिष्कार किया।
हिंदू पक्ष ने दाखिल की है कैविएट, कहा-बिना हमें सुने न दें कोई फैसला
मुस्लिम पक्ष की याचिका से पहले सोमवार को हिंदू पक्ष की वादी राखी सिंह ने हाईकोर्ट में कैविएट दाखिल की थी। ये कैविएट उनके वकील सौरभ सिंह ने ऑनलाइन फाइल की थी। अपनी कैविएट में राखी ने हाईकोर्ट से आग्रह किया कि
अगर अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी वाराणसी कोर्ट के 21 जुलाई के आदेश यानी ज्ञानवापी परिसर के ASI सर्वे के आदेश को चुनौती देने के लिए उनके पास आती है, तो याचिकाकर्ता को सुने बिना अपना फैसला न दिया जाए। वहीं,
हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर जैन ने बताया कि मुस्लिम पक्ष ने ये दलील रखी है कि ये सर्वे नहीं होना चाहिए। बाकी जब हियरिंग होगी, तब सारी बात सामने आएगी।
ये भी पढ़ें:
Amit Shah Bhopal Visit: केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह का भोपाल दौरा आज, ये एरिया नो फ्लाइंग जोन घोषित
Mumbai Marine Drive: कहां से मरीन ड्राइव पर आए इतने सारे पत्थर, जानिए क्या है इनका काम
Aaj ka Rashifal: इस राशि के लिए बन रहा है आज नौकरी मिलने का योग, जानिए कैसा रहेगा आपका भविष्यफल
Aaj ka Panchang: आज क्या होगा अगर आप उत्तर दिशा की यात्रा करेंगे तो, पढ़ें आज का पंचांग में