Kaam Ki Baat: अगर आपने 30 जून तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं किया तो आपका पैन अब तक निष्क्रिय हो गया होगा। निष्क्रिय पैन होने के कुछ परिणाम यह हैं कि आप बैंक सावधि जमा और म्यूचुअल फंड योजनाओं में निवेश नहीं कर सकते हैं, और आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर सकते हैं या कर रिफंड का भी दावा नहीं कर सकते हैं।
यदि पैन निष्क्रिय हो गया है फिर भी कुछ वित्तीय लेनदेन किए जा सकते हैं। हलांकि, इन लेनदेन में स्रोत पर अधिक कर कटौती (जिसे टीडीएस कहा जाता है) और स्रोत पर कर संग्रह (जिसे टीसीएस कहा जाता है) देखने को मिलेगा।
इन कार्यों को पूरा कर सकते हैं
वित्तीय लेनदेन जो पैन निष्क्रिय होने पर भी किए जा सकते हैं जो निम्नलिखित है
1. बैंक fixed deposits से ब्याज आय प्राप्त करना, recurring deposits पर एक वित्तीय वर्ष में कुल ब्याज 40,000 रुपये (वरिष्ठ नागरिकों के लिए 50,000 रुपये) से अधिक है। (उच्च टीडीएस)
2. एक वित्तीय वर्ष में कंपनियों और म्यूचुअल फंड से 5,000 रुपये से अधिक का लाभांश प्राप्त करना। (उच्च टीडीएस)
3. यदि बिक्री मूल्य या स्टांप शुल्क मूल्य प्रति लेनदेन 50 लाख रुपये से अधिक हो तो अचल संपत्ति बेचना। (उच्च टीडीएस)
4. यदि राशि 10 लाख रुपये से अधिक है तो कार खरीदना। (उच्च टीसीएस)
5. ईपीएफ खाते से पैसा निकालना यदि यह 50,000 रुपये से अधिक है और टीडीएस लागू है। (उच्च टीडीएस)
6. यदि मासिक किराया 50,000 रुपये प्रति माह (उच्च टीडीएस) से अधिक है तो मकान मालिक को किराया देना।
7. यदि राशि प्रति लेनदेन 50 लाख रुपये से अधिक है तो सामान और सेवाएं बेचना (goods and services)। (उच्च टीडीएस)
8. अनुबंध कार्य के लिए भुगतान करना (जैसे कि इंटीरियर डिजाइनर की नियुक्ति) यदि यह एकल अनुबंध के लिए 30,000 रुपये या 1 लाख रुपये (उच्च टीडीएस) से अधिक है।
9. 15,000 रुपये से अधिक कमीशन या ब्रोकरेज भुगतान प्राप्त करना। (उच्च टीडीएस)
नोट: हालांकि इनकम टैक्स एक्ट के तहत ऐसे कई लेनदेन हैं जिन पर टीडीएस लागू होता है। उपर्युक्त लेनदेन सामान्य वित्तीय लेनदेन हैं जो हर दिन एक व्यक्ति को प्रभावित करते हैं।
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