तिरुवनंतपुरम। केरल में लोगों को अब सूचना के अधिकार के तहत जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन देने या डाक द्वारा अनुरोध भेजने के लिए कतारों में खड़े होने की जरूरत नहीं है। वे अब राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए मंच के माध्यम से घर बैठे ही जानकारी हासिल कर सकते हैं।
उच्चतम न्यायालय ने दिया था निर्देश
उच्चतम न्यायालय के निर्देश के बाद आरटीआई (सूचना का अधिकार) आवेदन दाखिल करने के लिए 19 जून को एक ऑनलाइन मंच की यहां शुरुआत की गई है। इससे पहले सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन या तो आवश्यक शुल्क के साथ संबंधित विभाग या प्राधिकरण के समक्ष व्यक्तिगत रूप से जाकर देना पड़ता था या डाक द्वारा भेजा जाता था।
लोगों की सूचना तक बढ़ेगी पहुंच
ऐसा इसलिए भी था क्योंकि राज्य सरकार द्वारा आईटी मिशन की मदद से शुरू किया गया आरटीआई का ऑनलाइन मंच तकनीकी समस्याओं के कारण काम नहीं कर पा रहा था। इसलिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) की मदद से एक नया मंच तैयार किया गया जिससे सूचना तक पहुंच आसान और अधिक पारदर्शी होने की उम्मीद है।
केरल सरकार द्वारा उच्चतम न्यायालय में दाखिल की गई अनुपालन रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष अदालत के निर्देशानुसार कदम उठाए गए। रिपोर्ट के अनुसार आरटीआई ऑनलाइन मंच पर शुल्क का भुगतान ई-ट्रेज़री (वित्त) मंच के माध्यम से होगा। शीर्ष अदालत ने ‘प्रवासी लीगल सेल’ द्वारा दायर एक याचिका पर यह फैसला सुनाया था।
आरटीआई ऑनलाइन मंच सभी राज्यों में होंगे
याचिका में सभी राज्य सरकारों को एक आरटीआई ऑनलाइन मंच स्थापित करने के निर्देश देने का अनुरोध किया गया था ताकि नागरिक किसी भी विभाग से जानकारी हासिल करने के लिए ऑनलाइन आवेदन दे पाएं। उच्चतम न्यायालय ने 20 मई को सभी राज्य सरकारों को तीन महीने के भीतर आरटीआई ऑनलाइन मंच स्थापित करने और उसे शुरू करने का निर्देश दिया था।
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