सागर। MP News – Sagar fraud case: प्रदेश के सागर जिले में एक अनोखा मामला सामने आया है। जिला के अष्टम अपर सेशन जज की कोर्ट ने एक आरोपी को में 100 साल से अधिक की सजा सुनाई है। साथ ही अर्थदण्ड भी लगाया गया है।
अपर लोक अभियोजक रामबाबू रावत ने बताया कि 2021 में नासिर खान नामक अभियुक्त ने सागर के अनेक लोगों से फैक्ट्री लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी की। इसके बाद वह सागर से फरार हो गया।
दो सालों तक कोर्ट में विचाराधीन रहा मामला
अपर लोक अभियोजक ने बताया, “पीड़ितों ने इसकी शिकायत पर पुलिस से की। पुलिस ने जांच-पड़ताल और पतासाजी कर आरोपी को धर दबोचा। लगभग दो सालों तक यह मामला कोर्ट में विचाराधीन रहा।
उन्होंने बताया, “आज 29 जून को जज अब्दुल्लाह अहमद की कोर्ट ने नासिर को दोषी करार दिया और ठगी के केस में 170 साल के कारावास की सजा सुनाई है। नासिर खान को कारावास की सजा के साथ-साथ 3 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है।”
नाम बदलकर की ठगी
उन्होंने बताया, “नासिर खान ने नाम बदल कर सागर में कई लोगों के साथ ठगी की थी। उसने फैक्ट्री लगाने के नाम पर लोगों से लाखों रुपए के उगाही की और उन्हें चूना लगाया। आरोपी ने शहर की भैंसा पहाड़ी पर कपड़ों की फैक्ट्री डालने का झांसा देकर अनेक लोगों के साथ ठगी की थी।”
इस नाम से की थी ठगी
उन्होंने बताया, “सन 2021 में नासिर खान नासिर राजपूत बनकर सागर आया था। उसने क्षेत्र के 34 लोगों के साथ लाखों रुपए की ठगी की वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद वह सागर से फरार हो गया,”
यहां से गिरफ्तार हुआ आरोपी
इसके बाद ठगे गए लोगों की शिकायत पर पुलिस ने पतासाजी की और नासिर खान को कर्नाटक से हिरासत में लिया गया। दो वर्ष से न्यायालय में मामला विचाराधीन रहा. सागर के अष्टम सत्र न्यायाधीश अब्दुल्लाह अहमद ने नासिर को अपराधी करार देते हुए 170 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई।
गौरतलब है कि यह सागर शहर का सबसे चर्चित मामला है, जिसमें किसी व्यक्ति को 100 वर्ष से अधिक का कारावास दी गई है और अर्थदंड लगाया गया है।
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