Pan Aadhaar Link: पैन-आधार लिंक करने की अंतिम तिथि जैसे-जैसे नजदीक आ रही है यूजर्स की टेंशन वैसे-वैसे बढ़ रही है। लेकिन केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने कुछ पैन उपयोगकर्ता को आधार लिंकिंग से छुट दे दी है ऐसे में आप छुट पाने वाली श्रेणी में आते हैं तो आपको पैन आधार से लिंक करने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
समय सीमा तक करें लिंक
इनकम टैक्स विभाग ने पैन उपयोगकर्ता को चेतावनी दी है कि वह अपने पैन को आधार से लिंक जरूर करा लें। इसके लिए 30 जून 2023 तक समय दिया गया है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के नए निर्देशों के मुताबिक पैन आधार लिंक करने से कुछ उपभोक्ताओं को छूट दी गई है। आप अगर छुट पाने वाली कैटेगरी लिस्ट में आते हैं तो आपको पैन आधार से लिंक करने की जरूरत नही है।
क्या है पेनाल्टी शुल्क?
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने बीते अप्रैल महीने में पैन को आधार से लिंक करने की अंतिम तिथि 31 मार्च से बढ़ाकर 30 जून 2023 कर दिया था। सीबीडीटी के अनुसार अप्रैल तक 51 करोड़ से अधिक पैन यूजर्स को आधार से जोड़ दिया गया था। हालांकि, मार्च के बाद पैन को आधार से लिंक करने की पेनाल्टी 1000 रुपये भी निर्धारित कर दी गई थी। अगर आप अभी तक लिंक नही किए हैं तो वेबसाइट पर पेनाल्टी का भुगतान करते हुए पैन को आधार अंतिम तिथि के पहले कर सकते हैं।
इन राज्यों के निवासी को छूट
केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) के अनुसार देश के कुछ राज्यों में निवास करने वाले लोगों को पैन-आधार लिंक करने से छूट दी गई है।
जिन राज्यों में निवास करने वाले लोगों को छूट दी गई है वे राज्य असम, जम्मू और कश्मीर तथा मेघालय हैं छूट पाने वाले पैन यूजर्स चाहें तो स्वेच्छा से पैन और आधार को लिंक कर सकते हैं।
पैन आधार लिंक से छूट पाने वालों की कैटेगरी
1. आधार को पैन से लिंक करने की अनिवार्यता 4 राज्यों के यूजर्स पर लागू नहीं किया गया है , जिनमें शामिल हैं-
असम, जम्मू और कश्मीर और मेघालय राज्यों के निवासी।
2. आयकर अधिनियम 1961 के अनुसार अनिवासी भारतीय (एनआरआई) यूजर्स पर भी अनिवार्यता लागू नहीं की गई है।
3. कोई भी व्यक्ति जो पिछले वर्ष के दौरान किसी भी समय 80 वर्ष या उससे अधिक आयु का था उनको लिंक करने की जरूरत नही है।
4. ऐसे व्यक्ति जो भारत के नागरिक नहीं हैं।
जो लोग उपरोक्त किसी भी कैटेगरी में आते हैं, उन्हें समय सीमा तक अपने पैन को आधार से लिंक करने की आवश्यकता नहीं है।
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