बिलासपुर। Chhattisgarh Bilaspur छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में 4 ब्लॉक के लिए जल अभाव ग्रस्त घोषित कर दिया गया है। कलेक्टर सौरभ कुमार ने इस संबंध में पत्र जारी किया है। बिल्हा, मस्तुरी, तखतपुर और कोटा के लिए जल अभाव ग्रस्त घोषित करते हुए यहां नलकूप खनन पर रोक लगा दी गई है। जल संकट को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर द्वारा यह आदेश जारी किया गया है।
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पेयजल उपलब्धता सुनिश्चत करने आदेश जारी
कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी जिला-बिलासपुर द्वारा जारी किए गए आधेश के मुताबिक बिलासपुर Chhattisgarh Bilaspur जिले में आगामी ग्रीष्म ऋतु को ध्यान में रखते हुए पेयजल उपलब्धता सुनिश्चत करने के लिए जिले के विकासखण्ड बिल्हा, मस्तुरी, तखतपुर और कोटा को तत्काल प्रभाव से आगामी आदेश तक जलाभाव ग्रस्त घोषित किया जाता है।
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नए नलकूप खनन पर रोक
यह आदेश जारी होने के बाद बिलासपुर जिले में उपरोक्त अवधि में सक्षम अधिकारी की पूर्वानुमति के बिना कोई नया नलकूप पेयजल अथवा पेयजल के अलावा किसी अन्य प्रायोजन के लिए खनन नहीं किया जा सकेगा। Chhattisgarh Bilaspur कलेक्टर द्वारा जारी आदेश का यदि किसी व्यक्ति या एजेंसी द्वारा उल्लंघन किया जाता है तो उसपर नयमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
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इन्हें नहीं लेनी होगी अनुमति
शासकीय ‘एजेंसी जैसे लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को संपूर्ण जिले व नगर पालिका निगम एवं नगर पंचायतों को केवल पेयजल के लिए अपने नगरीय निकाय सीमा के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र में नलकूप खनन के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं होगी। उन्हें केवल इस अवधि में खनन कराए गए नलकूपों Chhattisgarh Bilaspur की जानकारी प्राधिकृत अधिकारी को भेजना होगा।
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