नई दिल्ली। Rahul Gandhi Application Rejected इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा झटका लगा है जहां पर सूरत कोर्ट से मोदी सरनेम केस में राहुल की अर्जी खारिज कर दी गई है। बता दें कि, मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुना दी गई है।
क्या हाईकोर्ट जाएगे राहुल
आपको बताते चलें कि, इस मामले में राहुल को झटका लगने के बाद उनके हाईकोर्ट जाने की खबर सामने आ रही है। बता दें कि, इस मामले में सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी की मौजूदगी में 13 अप्रैल को सुनवाई की थी। दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया था। वही पर आज की सुनवाई में राहुल गांधी की याचिका पर सेशन कोर्ट जज आरपी मोगेरा गुरुवार को कोर्ट रूम में आए और याचिका पर फैसला सुनाते हुए केवल एक शब्द कहा- डिसमिस यानी खारिज।
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जाने क्या था पूरा मामला
आपको बताते चलें कि, यह मामला 2019 का बताया जा रहा है जिसमें 2019 में बेंगलुरू में चुनावी रैली के दौरान दिए गए राहुल के बयान से जुड़ा है। राहुल ने रैली में कहा था कि हर चोर का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान पर गुजरात के भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने मानहानि का केस दाखिल किया था। इसी साल 23 मार्च को अदालत ने फैसला सुनाया था। अगले दिन उनकी सांसदी रद्द कर दी गई थी।