MP News: जहां बीते बुधवार को छिंदवाड़ा एसपी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा झटका दे दिया था। हाई कोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को निलंबित करने के आदेश दे दिए थे। वहीं अब कोर्ट ने छिंदवाड़ा एसपी को बड़ी राहत देते हुए निलंबन का आदेश वापस ले लिया है।
दरअसल, अवमानना याचिका पर हाई कोर्ट का यह आदेश आया था। 5 साल पहले एमपी हाई कोर्ट ने एसपी विनायक वर्मा को गिरफ्तारी वारंट तामील करने के निर्देश दिए थे, लेकिन एसपी ने यह कहते हुए वारंट जारी नही किया था कि पक्षकार का तबादला हो जाने से वारंट तामील नहीं हो सका।
कोर्ट ने दिए थे एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश
गौरतलब है कि 5 साल पुराने मामले में सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस और जस्टिस विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने डीजीपी सुधीर कुमार सक्सेना को छिंदवाड़ा एसपी विनायक वर्मा को सस्पेंड करने के आदेश दिए है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने एसपी को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया था। इसके अलावा HC ने DGP को खुद वारंट तामील करवाने का आदेश दिया था।
आदेश लिया वापस
वहीं अवमानना याचिका की सुनवाई के लिए हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि विजय कुमार मलिमठ तथा जस्टिस विशाल मिश्रा की युगलपीठ के समक्ष प्रस्तुत की गयी। याचिका की सुनवाई के दौरान सरकार की तरफ से बुधवार को पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा पर निलम्बन कार्रवाई के संबंध में पारित आदेश को वापस लेने आवेदन पेश किया गया था। युगलपीठ ने आवेदन को स्वीकार करते हुए आदेश वापस लेने के निर्देश जारी किए हैं। युगलपीठ ने मुआवजा संबंधित आदेश का पालन करने के लिए चार सप्ताह का समय प्रदान किया है।
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