उत्तरप्रदेश। Umesh Pal Murder Case इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर उमेश पाल हत्याकांड के मुख्य आरोपी अतीक अहमद ( Atik Ahmad) को एक बार फिर यूपी के प्रयागराज लेकर जाया जा रहा है जिसमें इसके लिए पुलिस टीम गुजरात भेजी गई है उसमें एक असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर और 2 इंस्पेक्टर के साथ ही 30 कॉन्स्टेबल हैं।
पहले जैसे पैटर्न ले जाने की तैयारी
यहां पर आपको बताते चले कि, अतीक को लाए जाने का पूरा पैटर्न पहले की तरह की होगा. उसे इस बार भी उसी रास्ते से लाए जाने की तैयारी है जिस रास्ते से पिछली बार लाया गया था. अतीक को लाने के लिए जो प्रिजन वैन भेजी गई है, उसमें बायोमेट्रिक लॉक लगा हुआ है. यानी इसे मैनुअल तरीके से नहीं खोला जा सकेगा. अतीक को लाने के लिए पुलिस वालों ने अपनी बॉडी पर कैमरा लगा ताकि अतीक को साबरमती से प्रयागराज ले जाने की पूरी वारदात रिकॉर्ड हो सके। माना जा रहा है कि, यहां पर अरशद से अतीक की मुलाकात कराई जा सकती है।
जानें क्या हुई है कार्रवाई
आपको बताते चलें कि, इस मामले में उमेश पाल अपहरण केस में हाल ही में प्रयागराज की कोर्ट ने अतीक को उम्र कैद की सजा सुनाई थी. वहीं, उसके भाई अशरफ को इस केस से बरी कर दिया गया था. अतीक और अशरफ दोनों उमेश मर्डर केस के आरोपी हैं. इसके अलावा पुलिस ने अतीक की पत्नी शाइस्ता को भी इस केस में नामजद आरोपी बनाया है। इससे पूर्व, 14 अप्रैल, 2019 को अतीक अहमद के बेटे अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री ने मुझे बुलाकर फोन से मेरी बात अतीक अहमद से करानी चाही थी। जब मैंने बात करने से मना कर दिया था तो इन्होंने कहा था कि अगर जिंदा रहना है तो अतीक अहमद के मुकदमे में खिलाफत करना बंद कर दो और हमें एक करोड़ रुपये दो। पैसा देने से मना करने पर इन्होंने जान से मारने की नीयत से मुझ पर फायरिंग की थी।’’ साबिर हुसैन ने इस घटना के साक्ष्य के तौर पर सीसीटीवी फुटेज उपलब्ध कराने की बात की है।
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जानें डीसीपी का बयान
डीसीपी (नगर) दीपक भूकर ने बताया कि साबिर हुसैन की तहरीर पर सोमवार रात को धूमनगंज थाने में माफिया अतीक अहमद, उसके पुत्र अली, असाद कालिया, शकील, शाकिर, सबी अब्बास, फैजान, सैफ, नामी, अफ्फान, महमूद, माऊद और असलम मंत्री (अतीक अहमद का चचेरा भाई) के खिलाफ भादंसं की धाराओं 147, 148, 149, 307, 386, 286, 504, 120-बी के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया। साबिर हुसैन ने तहरीर में कहा, ‘‘15 फरवरी, 2023 को शाम साढ़े सात बजे अतीक अहमद का चचेरा भाई असलम मंत्री और असाद कालिया मेरे घर पर आए और कहा कि अतीक भाई ने तुम्हें गुजरात बुलाया है। जब मैंने उनके साथ जाने से मना किया तो उन्होंने गालियां देते हुए मुझे मारना-पीटना शुरू कर दिया और एक करोड़ रुपये की रंगदारी मांगी।’’ उसने तहरीर में कहा, ‘‘फिरौती नहीं देने पर उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी दी।
जानें क्या था मामला
आपको बताते चलें कि, बीते 24 फरवरी को राजू पाल हत्याकांड के प्रमुख गवाह उमेश पाल की बदमाशों ने दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी थी। वहीं पर मामले की जानकारी देते चले तो, इस हत्याकांड में पुलिस ने अबतक दो बदमाशों को एनकाउंटर में ढेर कर दिया है। इस मामले में भी अतीक, उसके बेटे, पत्नी और अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। अतीक अहमद के खिलाफ 100 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं।
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