रायपुर। CG property tax payment exemption : छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के हित में बड़ा निर्णय लेते हुए सम्पत्ति कर भुगतान में विशेष छूट प्रदान की है। अब प्रदेशवासी 30 अप्रैल 2023 तक संपत्ति कर का भुगतान कर सकेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के निर्देश व मंत्री डॉ. शिव डहरिया की पहल पर नागरिकों के लिए यह अतिरिक्त अवसर मिला है।
सम्पत्ति कर और विवरणी 30 अप्रैल तक जमा करें
जानकारी के मुताबिक प्रदेशवासियों के लिए दिए गए इस अवसर के तहत सम्पत्ति कर और विवरणी को जमा करने के लिए 31 मार्च के स्थान पर 30 अप्रैल तक का समय दे दिया गया है। सरकार ने कहा है कि बीते साल कोरोना महामारी (कोविड -19) को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
बता दें कि पहले संपत्ति कर और विवरणी जमा किए जाने के लिए 15 अप्रैल तक की छूट दी गई थी। अब इस समयसीमा के लिए और बढ़ाते हुए 30 अप्रैल कर दिया गया है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में प्रदेश के सभी कलेक्टरों, आयुक्तों और मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद् व नगर पंचायत के लिए एक पत्र जारी किया है।
सम्पत्ति कर और विवरणी का ऑनलाइन भुगतान भी
नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र में कहा गया है कि यदि नागरिकों कार्यालय पहुंचकर संम्पत्ति कर का भुगतान करते हैं तो इस दौरान उन्हें कोविड नियमों का पालन करना होगा। साथ ही यदि शासकीय कर्मचारी घर- घर जाकर कर वसूली करते हैं तो उन्हें भी इन्हीं नियमों का पालन करना जरूरी होगा।
हालांकि, नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने संपत्ति कर का भुगतान किए जाने के लिए ऑनलाइन भुगतान प्रणाली का अधिक से अधिक उपयोग किए जाने की बात कही है। साथ ही शासकीय कर्मचारियों के लिए भी करदाताओं को ऑनलाइन भुगतान करने के लिए प्रेरित किए जाने को कहा गया है।