Rhythm Chanana video : दिल्ली मेट्रो में छोटे कपड़ों में दिखीं रिदम चन्ना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद से लोग रिदम के सोशल मीडिया आकाउंट खंगाल रहे है। रिदम के सोशल मीडिया अकाउंट पर उनकी अतरंगी तस्वीरों से भरा पड़ा है। लोग रिदम की तुलना उर्फी जावेद से करने लगे है। वही रिदम का कहना है कि वह किसी उर्फी जावेद को नहीं जानती है।
रिदम के वीडियो ने सोशल मीडिया पर तहलका मचा के रखा है। लोग रिदम के वीडियो को लेकर सवाल उठा रहे है कि आखिर ऐसे लोगों पर कार्रवाइ्र क्यों नहीं होती है। आखिर ऐसे कपड़े किसी पब्लिक प्लेस में पहनने पर भारत में क्या कानून है।
अश्लीलता पर क्या कहता है कानून?
भारत में अश्लीलता को अपराध माना जाता है। आईपीसी की धारा 292, 293 और 294 के तहत अश्लीलता फैलाने पर सजा हो सकती है। अश्लीलता को लेकर कानून में अस्पष्टता की स्थिति नहीं है कि किस गतिविधि को अश्लील कहा जा सकता है। जानकारों की माने तो अगर कोई शख्स ऐसी अभद्र सामग्री, किताब या अन्य आपत्तिनजनक सामान बेचे या सर्कुलेट करे जिससे दूसरों को नैतिक रूप से परेशानी हो तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 2 साल की सजा और दो हजार रुपये जुर्माना देना पड़ सकता है।
वही अगर कोई शख्स इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के जरिए कामुक या कामुकता को बढ़ावा देने वाला कंटेट को प्रकाशित या प्रसारित करता है तो उसके खिलाफ वही आईटी एक्ट सेक्शन 67(ए) के तहत कार्रवाई की जा सकती है। इस मामले में दोषी पाए जाने पर 5 साल की जेल और 10 लाख रुपये जुर्माना देने का प्रावधान है।