दिल्ली। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर 25 हजार का जुर्माना लगा है और ये जुर्मान कोई और नहीं बाल्कि गुजरात हाई कोर्ट ने लगाया है। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रधानमंत्री से जुड़ी हुई कुछ बातें सार्वजनिक नहीं की जा सकती। गुजरात हाई कोर्ट ने केजरीवाल पर जुर्माना लगाते हुए कहा कि पीएम की डिग्री सार्वजनिक करने की कोई जरूरत नहीं है।
आइए जानते है क्या है पूरा मामला
दरअसल केंद्रीय सूचना आयोग ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा था कि पीएमओ पीएम मोदी की स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री जारी करें। इसके बाद इस आदेश को गुजरात हाई कोर्ट में चुनौती दी गई थी जहां से एक तरफ केंद्रीय सूचना आयोग के आदेश पर स्टे लगा दिया गया है। वहीं अरविंद केजरीवाल पर जुर्माना ठोका गया है।
क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके PM कितना पढ़े हैं? कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों? और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा? ये क्या हो रहा है?
अनपढ़ या कम पढ़े लिखे PM देश के लिए बेहद ख़तरनाक हैं https://t.co/FtSru6rddI
— Arvind Kejriwal (@ArvindKejriwal) March 31, 2023
क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं
वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि क्या देश को ये जानने का भी अधिकार नहीं है कि उनके पीएम कितना पढ़े हैं, कोर्ट में इन्होंने डिग्री दिखाए जाने का ज़बरदस्त विरोध किया। क्यों और उनकी डिग्री देखने की माँग करने वालों पर जुर्माना लगा दिया जायेगा ये क्या हो रहा है।
ये है मामला
साल 2016 के अप्रैल में तत्कालीन सीआईसी एम श्रीधर आचार्युलु ने दिल्ली यूनिवर्सिटी और गुजरात यूनिवर्सिटी को पीएम मोदी को दी डिग्रियों के बारे में सीएम केजरीवाल को जानकारी देने का निर्देश दिया था, इसके कुछ महीने बाद गुजरात हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी, जब यूनिवर्सिटी ने उस आदेश के खिलाफ याचिका दाखिल की।