Luggage is Stolen in Train: भारतीय रेलवे दुनिया का सबसे बड़ा और चौथा नेटवर्क है। भारतीय रेल से रोजाना करीब 4 करोड़ लोग यात्रा करते है। यात्रा के दौरान कई बार ट्रेन से सामान खो जाने या चोरी हो जाने की घटनाएं भी होती हैं। अगर कभी आपके साथ ऐसी घटना हो जाए तो क्या रेलवे की ओर से आपको मुआवजा मिलेगा? जी हां सामान चोरी होने पर रेलवे मुआवजा देता है? आइए आपको बताते है।
चोरी होने पर करें शिकायत
अगर कभी ट्रेन से सफर के दौरान सामान चोरी या गुम हो जाए तो बिना देरी किए तुरंत सबसे पहले उसकी शिकायत करनी चाहिए। शिकायत करने के लिए आप सबसे पहले ट्रेन कंडक्टर, कोच अटेंडेंट, गार्ड या जीआरपी/आरपीएफ स्टॉफ से संपर्क करना चाहिए। और प्राथमिकी फॉर्म भरना चाहिए। इसके बाद उस फॉर्म को आगे की कार्रवाई के लिए थाने में भेज दिया जाएगा। आप चाहें तो अपना शिकायत पत्र रास्ते में पड़ने वाले किसी भी रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ की चौकियों पर भी दे सकते हैं।
रेलवे देता है मुआवजा
रेलवे के नियमों के मुताबिक सामान चोरी या खो जाने पर पहले मामले की जांच होती है। अगर जांच में शिकायत सही पाई जाती है तो 2 तरीके से पीड़ित को मुआवजा दिया जाता है। पहला, अगर आपने फीस भरकर रेलवे के लगेज में अपना सामान बुक करवा रखा है तो सामान के नुकसान या चोरी हो जाने पर रेलवे की ओर से आपको पूरा मुआवजा दिया जाएगा। इसके लिए सामान की उचित कीमत तय करके पीड़ित को मुआवजा दे दिया जाएगा।
वही दूसरा, अगर आपने लगेज में अपना सामान बुक नहीं करवाया है और सीट के नीचे उसे रखकर सफर कर रहे हैं तो रेलवे की ओर से आपको केवल 100 रुपये प्रति किलो के हिसाब से मुआवजे का भुगतान किया जाएगा। फिर चाहे आपके सामान की कीमत कुछ भी क्यों न हों। आप ज्यादा मुआवजा देने का क्लेम नहीं कर सकते। इन दोनों तरीकों में मुआवजा मिलने में समय लगता है।