Jaipur Serial Blast: मई 2008 को जयपुर में हुए सीरियल बम ब्लास्ट मामले के सभी 5 आरोपियों को राजस्थान हाईकोर्ट ने बरी कर दिया है। राजस्थान हाई कोर्ट के जस्टिस पंकज भंडारी और जस्टिस समीर जैन की खंडपीठ ने इस मामले पर फैसला सुनाया है।
इससे पहले साल 2019 में जयपुर की निचली अदालत ने जयपुर बम ब्लास्ट केस में चार चार आरोपियों को – मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सलमान, सैफुर और मोहम्मद सरवर आज़मी को UAPA के तहत अलग-अलग धाराओं में दोषी माना था। जिसके बाद उन्हें मौत की सजा सुनाई और एक अन्य आरोपी शाहबाज़ हुसैन को सीरियल जयपुर ब्लास्ट मामले में बरी कर दिया था।
राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए जांच एजेंसियों को मामले में उनकी “घटिया जांच” के लिए फटकार भी लगाई है और राजस्थान के पुलिस महानिदेशक को जांच में शामिल अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश भी दिया। बता दें कि कोर्ट ने मामले की जांच करने वाले एंटी टेररिस्ट स्क्वॉड (ATS) की ओर से पेश की गई पूरी थ्योरी को कोर्ट ने गलत पाया।हाईकोर्ट ने मामले की निगरानी के लिए मुख्य सचिव को आदेश दिया है।
जानिए मामला
बता दें कि 13 मई 2008 को जयपुर के माणक चौक खंडा, बड़ी चौपड़, चांदपोल गेट, त्रिपोलिया गेट, छोटी चौपड़, जौहरी बाजार और सांगानेरी गेट पर एक के बाद एक सिलसिलेवार बम धमाके हुए। शाम को हुए इन विस्फोटों में 71 लोगों की जान चली गई थी और 185 घायल हुए थे।