Bhopal: भोपाल में युवा कांग्रेस के नेता विक्रांत भूरिया को 26 मार्च की रात में जमानत मिल गई है। रिहा होकर उन्होंने कहा कि कोर्ट ने पुलिस को उनकी नियमविरुद्ध गिरफ्तारी को लेकर जमकर फटकार लगाई है। बता दें की कि 26 मार्च की सुबह ही विक्रांत भूरिया को पुलिस ने उनके घर से गिरफ्तार किया था।
विक्रांत भूरिया को 5 अप्रैल को कोर्ट में पेश होना होगा। वहीं जमानत मिलने के बाद रविवार शाम विक्रांत भूरिया ने कहा कि कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए गिरफ्तारी को असंवैधानिक बताया है। कोर्ट ने पुलिस को कहा कि आपने जो निर्णय लिया है, ये बिल्कुल गलत है, इस तरह का निर्णय आगे नहीं होना चाहिए, बिना मेडिकल के लेकर गए थे।
बीते शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की संसद से सदस्यता समाप्त करने से नाराज कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भोपाल के कमलापति स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर पांच पर जबलपुर की तरफ जाने वाली दक्षिण सुपरफास्ट ट्रेन रोक दी थी। मध्यप्रदेश युवा कांग्रेस अध्यक्ष विक्रांत भूरिया के नेतृत्व में हुए हंगामें के कारण 15 मिनट तक ट्रेन रुकी रही। विक्रांत भूरिया के साथ कार्यकर्ता झंडे लेकर इंचन पर चढ़ गए और नारेबाजी थी। हालांकि रेलवे अधिकारियों और जीआरपी की समझाइश के बाद विक्रांत भूरिया और उनके कार्यकर्ता स्टेशन से बाहर चले गए थे।