कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, केरल की वायनाड लोकसभा से सांसद और गांधी परिवार के युवराज राहुल गांधी को बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी की संसद से सदस्यता खत्म कर दी गई है। आज लोकसभा सचिवालय ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए इसकी जानकारी दी। Representation of the people Act 1951 के तहत सदस्यता निरस्त की गई ।
बता दें कि राहुल गांधी पर एक अदालत ने मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी। राहुल गांधी ने एक चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था। इसी मामले में सुनवाई करते हुए आदलत ने राहुल को दो साल की सजा सुनाई थी। रैली में राहुल गांधी ने कहा था की सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। हालंाकि आदालत ने राहुल गांधी को 15000 रूपये के मुचकले के खिलाफ जमानत दे दी थी। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में अयोग्यता के प्रावधान के चलते राहुल गांधी की संसद सदस्यता को रद्द कर दिया गया है।
राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म कर दी गई है। यानि अब वो सांसद नही है और वो आने वाले 6 सालों तक चुनाव नहीं लड़ सकेंगे। लेकिन राहुल गांधी के पास आखिर अब क्या रास्ता बचा है?
राहुल गांधी पर मोदी सरनेम को लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था जिसके बाद बीते दिन सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी, वहीं आज लोकसभा ने कानून के तहत राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी। हाई कोर्ट के वकील पंकज दुबे ने बंसल न्यूज़ को बताया कि ये कानून का प्रावधान है कि लोकसभा सदस्य के खिलाफ 2 या दो साल से ज्यादा की सजा सुनाए जाने पर अपनेआप ही सदस्यता खत्म हो जाती है। वहीं राहुल गांधी को कोर्ट ने जेल ना भेजते हुए अपील करने की मोहलत दी है। लेकिन 2 साल की सजा पर स्टे के लिए राहुल गांधी को उच्च नयायालय का दरवाजा खटखटाना होगा। और यदि वहां उनके पक्ष में फैसला सुनाया जाता है तो उनकी सीट सुरक्षित बच सकेगी।