नई दिल्ली। Supreme Court on Agencies उच्चतम न्यायालय कांग्रेस की अगुवाई में 14 विपक्षी दलों की उस याचिका पर पांच अप्रैल को सुनवाई के लिए शुक्रवार को सहमत हो गया जिसमें राजनीतिक विरोधियों के विरुद्ध केंद्रीय जांच एजेंसियों के मनमाने इस्तेमाल का आरोप लगाया गया है।
याचिका पर 5 अप्रैल को होगी सुनवाई
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा और न्यायमूर्ति जे बी परदीवाला की पीठ ने द्रमुक, राष्ट्रीय जनता दल, भारत राष्ट्र समिति और तृणमूल कांग्रेस जैसे विपक्षी दलों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता ए एम सिंघवी की दलीलों पर संज्ञान लिया और कहा कि याचिका पर पांच अप्रैल को सुनवाई की जाएगी। ये दल केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो और प्रवर्तन निदेशालय जैसी केंद्रीय जांच एजेंसियों द्वारा गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी बाद दिशा निर्देशों का पालन किए जाने का अनुरोध कर रहे हैं।
95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ
सिंघवी ने कहा, ‘‘95 फीसदी मामले विपक्षी नेताओं के खिलाफ हैं। हम गिरफ्तारी पूर्व और गिरफ्तारी के बाद दिशा निर्देशों की मांग कर रहे हैं।’’ इस पर पीठ ने कहा, ‘‘हम इस पर पांच अप्रैल को सुनवाई करेंगे।’’