शाजापुर/आदित्य शर्मा : जिला न्यायालय की सत्र न्यायालय की कोर्ट ने हत्या के एक मामले में अपना महत्वपूर्ण लिर्णय देते हुए दो आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा व अर्थदण्ड से दंडित किया है।
लोक अभियोजक एम.एल.शर्मा व अतिरिक्त लोक अभियोजक निर्मलसिंह चौहान (गुर्जर) ने बताया कि 11 मार्च 2018 को आरोपीगण शिवनारायण उर्फ विक्रम पिता राधेश्याम निवासी भडभुन्जी, जितेन्द्र पिता राजाराम निवासी पवासा उज्जैन ने मिलकर रामनारायण पिता मांगीलाल निवासी चौमा की हत्या कारित की थी उक्त घटना की रिपोर्ट मोहन बडोदिया थाने पर दर्ज कराई थी।
पुलिस ने प्रकरण की जॉच के दौरान आरोपी शिवनारायण उर्फ विक्रम मालवीय तथा जितेन्द्र मालवीय द्वारा पैसो के लेनदेन की बात को लेकर शिवनारायण के साथ मारपीट की और उसे कुवे में फेक दिया था। पुलिस ने जॉच के बाद चालान न्यायालय में प्रस्तुत किया था। जिस पर न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 302, 201 में दोषी पाते हुये धारा 302 मे आजीवन कारावास तथा पाँच हजार रूपये का अर्थदण्ड तथा धारा 201 भादवि में दो वर्ष सश्रम कारावास तथा एक हजार रूपये के अर्थदण्ड से दर्जित किया गया । प्रकरण में शासन की और से पैरवी लोक अभियोजक एम.एल.शर्मा व निर्मलसिंह चौहान ( गुर्जर) अतिरिक्त लोक अभियोजक के द्वारा की गई है।