UP 69000 शिक्षक भर्ती: उत्तर प्रदेश सरकार को 69000 टीचर भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनते हुए सरकार को बड़ा झटका दिया है। हाईकोर्ट की लखनऊ ने बेंच ने सरकार को जून 2020 की सूची पर फिर से विचार करने का आदेश दिया है । मामले की सुनवाई करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खंडपीठ ने सोमवार को कहा कि अधिकारियों ने सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा (ATRI)-2019 में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए कोटा तय करने में कई अवैध काम किए हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय सरकार के काम में कई कमियां लगी इस वजह से ये फैसला लिया है , कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि वह अंतिम सूची की समीक्षा अगले तीन महीने के भीतर उचित तरीके से आरक्षण तय किया जाए।
हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने 5 जनवरी, 2022 को जारी 68,000 शिक्षकों की चयन सूची को भी निरस्त कर दिया है।पीठ ने कहा, “आरक्षण की सीमा किसी भी परिस्थिति में कुल सीटों के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए।” न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ का यह फैसला 117 रिट याचिकाओं की सुनवाई के दौरान लिया है।