Duplicate PAN Card
वित्तीय लेन-देन में उपयोग होने वाला पैन कार्ड यदि कहीं खो जाता है या चोरी हो जाता है तो क्या हम डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं। तो यहां अपको बता दें कि इस महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट को 1976 में देशभर में किए जाने वाले सभी कर भुगतान के लिए आवश्यक कर दिया गया था। यहां एक बात यह जानने लायक है कि किसी भी व्यक्ति का पैन कार्ड कभी भी एक्सपायर नहीं होता। इसके साथ ही एक बार पैन कार्ड बन जाने के बाद दूसरा पैन कार्ड नहीं बनवाया जा सकता न ही इसके लिए आवेदन किया जा सकता है। हां यदि किसी भी व्यक्ति के लिए दूसरा पैन कार्ड बनवाना है तो इसके लिए उसे अपना पहला पैन कार्ड सरेंडर करना होता है। इसीलिए यदि आपका पैन कार्ड कहीं खो गया है तो आप डुप्लीकेट पैन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते।
पैन कार्ड
यहां बता दें कि किसी भी व्यक्ति द्वारा एक बार बनवा लिए जाने वाला पैन कार्ड उसके लिए लाइफ टाइम तक के लिए होता है। इसीलिए सरकार द्वारा इस महत्वपूर्ण दस्तावेज के लिए हमेशा ही संभालकर रखने के लिए कहा जाता है। हां, यदि किसी भी व्यक्ति के लिए अपने पैन कार्ड में किसी भी तरह का बदलाव करवाना है तो इसके लिए जरूर आवेदन किया जा सकता है। भारत में इनकम टैक्स के नियमों के तहत यदि कोई भी व्यक्ति अपने पहले पैन कार्ड के होते हुए दूसरा पैन कार्ड बनवाता है तो उसे गैर कानूनी माना जाता है। ऐसी स्थिति में Income Tax Department इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भारी जुर्माना वसूल सकता है। PAN Card
पैन कार्ड की जांच
आयकर विभाग द्वारा पैन कार्ड धारकों के लिए अपने मोबाइल पर पैन कार्ड की जानकरी प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान की गई है। इसके लिए पैन कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर से “NSDLPAN” लिखकर व 15 अंकों में एकनॉलेजमेंट लिखकर “57575″ पर SMS करें। ऐसा करने के कुछ देर बाद ही एसएमएस के माध्य से ID proof पैन कार्ड के स्टेटस के बारे में जानकारी मिल जाती है। इसके साथ ही पैन कार्ड की जांच करने के लिए आयकर विभाग का ऐप डाउनलोड करने बाद पैन कार्ड पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन करें। जिसके बाद अपने पैन कार्ड से संबंधित जानकारी के लिए आसानी से प्राप्त किया जा सकता है। इसके साथ ही आयकर विभाग की वेबसाइट पर जाकर भी पैन कार्ड की जानकारी को चेक किया जा सकता है।