Bike Taxi: देश की राजधानी दिल्ली से बड़ी खबर सामने आ रही है। दिल्ली सरकार ने बाइक टैक्सी को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब दिल्ली में प्राइवेट बाइक को टैक्सी (Bike Taxi) के तौर पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी गई है। गौरतलब है कि दिल्ली में बाइक टैक्सी कही भी जाने के लिए काफी कंफर्टेबल तरीके से उपयोग में लाई जा रही है। साथ ही जनता भी इसका भरपूर उपयोग कर रही है।
ये फैसला उस वक्त आया जब दिल्ली परिवहन विभाग (Delhi Transport Department) ने ओला (OLA), उबर (UBER), रैपिडो (Rapido) जैसी कमर्शियल बाइक टैक्सी सेवाओं (Two Wheelers Commercial Services) से कहा कि उनके चालक प्राइवेट बाइक का उपयोग कर रहे हैं। जिसके बाद दिल्ली सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए इस पर तत्काल रूप से रोक लगा दी है।
दिल्ली सरकार ने कहा कि दिल्ली में भाड़े या इनाम के आधार पर यात्रियों को ले जाना मोटर वाहन अधिनियम, 1988 का उल्लंघन माना जाएगा। अगर कोई प्राइवेट बाइक पर कमर्शियल टैक्सी बाइक की सुविधा देता पाया गया तो पहली बार अपराध करने पर 5,000 रुपये का जुर्माना हो सकता है, जबकि दूसरा अपराध 10,000 रुपये का जुर्माना और एक साल तक का कारावास कर सकता है। ड्राइवर परिस्थितियों में तीन महीने के लिए अपना लाइसेंस भी खो देगा। वहीं कंपनी पर 1 लाख तक जुर्माना लगाया जा सकता है। गौरतलब है कि 2019 में मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) में किए संशोधनों से यह स्पष्ट हो गया था कि एग्रीगेटर वैध लाइसेंस के बिना काम नहीं कर सकते है।