(शाजापुर से आदित्य शर्मा की रिपोर्ट): जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों में निरन्तर हो रहे विकास के कारण आवासीय क्षेत्रों की मांग बढ़ने से अवैध कॉलोनाइजेशन की गतिविधियों में निरन्तर वृद्धि हो रही है। इस संबंध में भूखण्ड क्रेताओं द्वारा भी अधोसंरचना का विकास न होने के संबंध में लगातार शिकायतें कलेक्ट्रेट व एसडीएम को प्रस्तुत की जा रही है।
जिले में अवैध कॉलोनीयों के निर्माण करने वाले व्यक्तियों द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973, मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कोलोनियों का विकास) नियम-2014 के प्रावधानों का पालन न करते हुए न तो आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जाती है, न ही स्थल पर नियमानुसार अधोसंरचना का विकास कार्य किया जाता है।
कलेक्टर व सक्षम कालोनी सेल प्राधिकारी दिनेश जैन ने अवैध काँलोनीयों के निर्माण पर लगाम लगाने को लेकर बड़ी कार्रवाही कर 4 नोटिस जारी कर 09 लोगो जिसमें प्रकाशचन्द्र नवाब पिता सेजमल नवाब, निवासी नई सड़क, राजेश माहेश्वरी पिता कन्हैयालाल निवासी आदित्य नगर, ज्योति आडवानी पति राजकुमार आडवानी निवासी आदर्श नगर, स्वाति चौहान पति झरण चौहान निवासी गैस गोडाउन रोड़, शकुंतला चौहान पति राजनारायण चौहान निवासी गैस गोडाउन रोड़, आशीष कुमार जैन पिता अशोक कुमार जैन निवासी महुपुरा, दिलीप पाटीदार पिता छगनलाल पाटीदार निवासी शाजापुर द्वारा विधिवत मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 मध्यप्रदेश नगर पालिका कॉलोनी विकास नियम-2021 एवं रेरा अधिनियम के प्रावधानों के अधीन नहीं पाये जाने तथा कॉलोनी विकास नियम – 2021 के नियम – 22 के अधीन प्रतिवेदित भूमि पर कॉलोनी निर्माण हेतु जारी कार्य पर तुरंत रोक लगा कर कलेक्टर व सक्षम प्राधिकारी दिनेश जैन ने बड़ी कार्रवाही की है।
एसडीएम व सक्षम प्राधिकारी अनुभाग शाजापुर नरेन्द्र पाण्डेय ने 9 नोटिस जारी कर 10 लोगो जिसमें जयप्रकाश पिता देवनारायण निवासी ग्राम झोंकर, दिनेशचन्द्र पिता सूरजसिंह चौधरी निवासी ग्राम रंथभंवर, दुर्गाशंकर पिता भंवरलाल निवासी ग्राम मोमन बडोदिया, कमलकिशोर पिता दुर्गाशंकर निवासी ग्राम मोमन बड़ोदिया, विश्वास गुप्ता पिता सतीश गुप्ता निवासी ग्राम मोमन बड़ोदिया, मोहनलाल राठौर पिता हरिनारायण निवासी ग्राम मोमन बडोदिया, कैलाश पाटीदार पिता कन्हैया निवासी ग्राम मोल्याखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला आगर, खूबचंद पिता लीलाधर निवासी ग्राम मोमन बडोदिया, जगदीश पाटीदार पिता फुलचंद पाटीदार निवासी ग्राम मोल्याखेड़ी तहसील नलखेड़ा जिला आगर, सतीशचन्द्र पिता नाथुलाल निवासी ग्राम मोमन बड़ोदिया, मांगीलाल पिता शिवनारायण निवासी ग्राम मोमन बड़ोदिया, राकेश पाटीदार पिता राधेश्याम पाटीदार निवासी ग्राम मोमन बड़ोदिया को एसडीएम व सक्षम प्राधिकारी नरेन्द्र पाण्डेय ने मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (कमांक 1 सन 1994) की धारा 61 एव मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम 2014 के प्रावधानों के अधीन प्रतिवेदित भूमि पर कॉलोनी निर्माण हेतु जारी कार्य पर तुरंत रोक लगा कर सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना ही आवासीय कॉलोनी विकसित किये जाने पर नोटिस जारी कर 19 कार्रवाही की है।