Child Care Leave : इस वक्त की बड़ी खबर पंजाब से सामने आ रही है जहां पर स्कूल शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला सामने आया है जहां पर महिला कर्मचारियों को बच्चे की देखभाल के लिए मिलने वाली चाइल्ड केयर लीव पर रोक लगा दी है। जिससे कई कर्मचारियों को बड़ा झटका लगा है।
जानिए क्यों लिया फैसला
आपको बताते चलें कि, पंजाब सरकार के विभाग ने बड़ा फैसला लिया है जिसमें महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव ना देने के लिए कई बातों का हवाला दिया है जिसमें कहा कि, वार्षिक परीक्षाओं के दौरान स्कूलों का कामकाज बढ़ जाता है ऐसी स्थिति में कर्मचारियों के छुट्टी पर रहने से स्कूलों में परेशानी खड़ी हो सकती है. बच्चों की पढ़ाई इससे प्रभावित होती है. वही स्कूलों में स्टाफ की कमी होने की वजह से महिला कर्मचारियों को चाइल्ड केयर लीव नहीं दी जा सकती है। वहीं पर आदेश में शाखा प्रमुखों, प्रिंसिपलों और प्रबंधकों को आदेशित करते हुए कहा कि, अपने अधीन काम कर रही महिला कर्मचारियों की चाइल्ड केयर लीव की सिफारिश उनके पास ना भेजें, साथ ही अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को भी इस बारे में जानकारी दे दी जाए।
जानिए क्या रहा चाइल्ड केयर लीव का प्रावधान
आपको बताते चलें कि, इसे लेकर पंजाब सरकार ने 22 दिसंबर 2011 को चाइल्ड केयर लीव दिए जाने का फैसला किया था। जिसमें इस आदेश के अनुसार जिस महिला कर्मचारी का बच्चा 18 साल से कम उम्र का होता था. उसे चाइल्ड केयर लीव देने का प्रावधान था. प्रत्येक महिला कर्मचारी अपने पूरे सेवाकाल के दौरान 365 दिन तक की चाइल्ड केयर लीव ले सकती थी. लेकिन साल में 3 बार से ज्यादा छुट्टी नहीं ले सकती थी। जिस दौरान कर्मचारियों को पूरा वेतन भी मिलता है।