Uttar Pradesh: उत्तरप्रदेश में नई सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 लागू हो गई है। यानी अब यूपी पुलिस के अफसर और कर्मचारी ड्यूटी के दौरान सोशल मीडिया का इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे।
नई सोशल मीडिया पॉलिसी के तहत, पुलिसकर्मियों द्वारा ड्यूटी के दौरान, वर्दी पहनकर रील बनाने, उन्हें सोशल मीडिया पर अपलोड करने आदि पर पाबंदी लगा दी गई है। साथ ही उन्हें सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने से भी मना किया गया है।
बता दें कि पुलिस महानिदेशक डीएस चौहान द्वारा सोशल मीडिया पॉलिसी की सिफारिश की गई थी, जिसे राज्य सरकार ने मंजूरी दे दी है। इस पॉलिसी के मुताबिक, सभी पुलिसकर्मियों को वर्दी में वीडियो बनाने या अपने निजी सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर सीधा प्रसारण करने से प्रतिबंधित किया गया है। साथ ही पुलिस की छवि धूमिल करने वाले किसी भी तरह के वीडियो या रील्स आदि को ड्यूटी के बाद भी सोशल मीडिया पर अपलोड करने से प्रतिबंधित किया गया है।
पुलिस ड्रिल, फायरिंग और कार्यवाही से जुड़े वीडियो पर प्रतिबंध
सोशल मीडिया पॉलिसी 2023 (social media policy 2023)के अनुसार, पुलिस थाने, पुलिस लाइन, कार्यालय आदि के निरीक्षण का सीधा प्रसारण और पुलिस ड्रिल, फायरिंग और कार्यवाही से जुड़े वीडियो अपलोड करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। पुलिस कर्मियों को किसी भी कोचिंग, व्याख्यान, सीधा प्रसारण, वेबिनार आदि में शामिल होने से पहले अपने वरिष्ठ अधिकारियों से अनुमति लेने को कहा गया है।
पॉलिसी में यह भी कहा गया है कि किसी आधिकारिक और निजी सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी जिससे महिलाओं और अनुसूचित जाति, जनजाति के मान सम्मान को ठेस पहुंचे या उनके मान सम्मान के खिलाफ हो।