Gratuity and Pension : केंद्रीय कर्मचारियों के लिए केंद्र सरकार ने एक नियम में बड़ा बदलाव किया है। कहा गया है कि यदि किसी कर्मचारी ने इसे नियम की अनेदेखी करता है तो उसकी रिटायरमेंट के बाद उनकी पेंशन और ग्रेच्युटी रोक दी जाएगी Central Govt Employees
दरअसल, केंद्र सरकार ने सेंट्रल सिविल सर्विसेज (पेंशन) अधिनियम 2021 के रूल 8 में बदलाव किया है। इसमें नए प्रावधान जोड़े गए हैं, जिसमें कहा गया है कि अगर केंद्रीय कर्मचारी अपने जॉब के दौरान किसी गंभीर अपराध और काम में लापरवाही करते पाए गए तो रिटायरमेंट के बाद उनकी ग्रेच्युटी और पेंशन रोक दी जाएगी। इस नियम की जानकारी सभी संबंधित प्राधिकरणों को भेज दी गई है।
वहीं नियम के अनुसार, ऐसी स्थिति में किसी भी अथॉरिटी को अंतिम आदेश देने से पहले UPSC से सुझाव लेना होगा। नियम में यह भी कहा गया है कि किसी भी मामले में जहां पेंशन को रोका या निकाला जाता है तो उसमें 9 हजार रुपए महीने से कम राशि नहीं होनी चाहिए। जो रूल 44 के तहत पहले से निर्धारित है।
बता दें कि इसके संबंध में निर्देश जारी करते हुए केंद्र सरकार ने रिटायरमेंट के बाद पेंशन व ग्रेच्युटी के संबंध में सख्त चेतावनी जारी की है। फिल्हाल यह नियम केंद्रीय कर्मचारियों पर लागू किया जाएग, लेकिन आने वाले समय में राज्य सरकारें में इस कानून को अपना सकती हैं। फिल्हाल केंद्र सरकार द्वारा बदले गए इस नियम से संबंध में जानकारी संबंधित प्राधिकरणों के लिए भेज दी गई है।
बदले गए नियम के तहत यदि नौकरी के दौरान किसी भी केंद्रीय कर्मचारी के खिलाफ किसी भी प्रकार की विभागीय या न्यायिक कार्रवाई होती है तो उससे संबंधित अधिकारियों के लिए इसकी जानकारी देनी होगी।