Social Media Influencers Guideline: अब सोशल मीडिया पर इंफ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज़ अपने प्रॉडक्ट्स के एंडोर्समेंट्स के लिए सावधान होना पड़ेगा जी हां कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइंस जारी की है जिसके तहत अब सेलीब्रिटीज उसी प्रॉडक्ट्स को एंडोर्स कर सकेगे जिनका वो खुद इस्तेमाल करते हों।
एक्ट के तहत कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने दी गाइडलाइन
आपको बताते चलें कि, Consumer Protection Act, 2019, के तहत कंज्यूमर मिनिस्ट्री ने नई गाइडलाइन जारी की है जिसमें ग्राहकों को असंगत व्यापार के तरीकों (Unfair Trade Practices) से बचाने के लिए मंत्रालय का यह प्रयास किया जा रहा है। जिसमें कहा कि, अब ग़लत जानकारी देना या जानबूझकर कोई जानकारी छिपाना ये दोनों ही इस गाइडलाइन के तहत दंड पाने के भागी होगे। इसमें कहा गया है कि अगर विज्ञापन दे रहे हैं तो प्रॉडक्ट के Claims को लेकर दावा करते हुए नहीं होना चाहिए. न ही आपको इसे लेकर कंज्यूमर पर कोई दबाव बनाना होग।
जानें कैसे देना होगा डिस्क्लेमर
आपको बताते चलें कि, अब सोशल मीडिया पर इंफ्लुएंसर्स और सेलेब्रिटीज़ अपने प्रॉडक्ट की ब्राडिंग के लिए इस तरह से डिस्क्लेमर देना होगा, जैसे
– बहुत साफ-साफ तरीके से डिस्क्लेमर देना होगा
– डिस्क्लेमर वीडियो और ऑडियो दोनों फॉर्म में होना चाहिए.
– Live Streaming के दौरान लगातार देना होगा Disclaimer
– भाषा बिल्कुल आसान और स्पष्ट होनी चाहिए.
– Advertisement, Paid, Sponsored, Paid Promotion आदि लिखना होगा.
– उसी भाषा में होगा जिसमें विज्ञापन है
– प्लेटफॉर्म से जुड़े Hashtag, Link आदि भी देने होंगे.
किन मामलों में डिस्क्लेमर देना जरूरी
अगर उन्होंने Endorsement के लिए पैसे लिए हों.
– Endorsement के लिए फ्री प्रॉडक्ट मिला हो.
– कंपनी की ओर से गिफ्ट या ट्रिप्स वगैरह जैसी चीजें मिल रही हों.
– उन्हें एंडोर्समेंट से कवरेज मिल रहा हो या फिर उनके मीडिया पार्टनर बने हों
– अगर उस कंपनी या प्रॉडक्ट में हिस्सेदारी हो.
– उस कंपनी या प्रॉडक्ट से पारिवारिक संबंध हो.