Google in विश्व का सबसे बड़ा सर्च इंजिन “गूगल” भारत में हाई कोर्ट की शरण में पहुंच चुका है, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में 16 जनवरी को सुनवाई करेगा। दरअसल, सीसीआई (CCI) कॉम्पिटीशन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा गूगल पर लगए गए 1,337.76 करोड़ रुपए के जुर्माने के मामले में यह सब उठा-पटक की जा रही है। बता दें कि बीते साल 20 अक्टूबर को CCI ने Android मोबाइल उपकरण के प्रतिस्पर्धा-रोधी चलन के लिए Google पर 1,337.76 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। जिसके बाद NCLAT ने Google को तीन सप्ताह के अंदर ही जुर्माने की राशि का 10% जमा करने का निर्देश जारी कर किया है।
इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय बुधवार को राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण (NCLAT) के एक फैसले के खिलाफ Google की अपील पर सुनवाई के लिए राजी हो गया है। Google in India इस मामले में प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पीएस नरसिम्हा की पीठ ने वरिष्ठ अधिवक्ता एएम सिंघवी की दलीलें सुनीं और कहा कि वह सोमवार 16 जनवरी को इस मामले में सुनवाई करेंगे। वरिष्ठ वकील ने दलील देते हुए कहा है कि भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (सीसीआई) द्वारा जारी किए गए निर्देश असाधारण हैं।
आदेश का पालन 19 जनवरी तक किया जाना है। अमेरिकी कंपनी गूगल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करते हुए CCI द्वारा लगाए गए जुर्माना पर रोक लगाए जाने की मांग की गई है। गूगल के वकील सिंघवी ने कहा है कि CCI ने बिना किसी सबूत और गलत जांच के आधार पर गूगल पर जुर्माना लगा दिया है। अमेरिकी कंपनी की ओर से मांग की गई कि इस यचिका की सुनवाई जल्द की जाए। अब CCI द्वारा लगाए गए जुर्माने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में Google कंपनी के मामले में 16 जनवरी को सुनवाई होगी।