नई दिल्ली। Lashkar Proxy Organization TRF Ban इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है जहां पर केंद्र सरकार ने लश्कर-ए-तैयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF) को आतंकी संगठन घोषित कर बैन भी लगा दिया है। माना जा रहा है कि, इस संगठन के जरिए जम्मू-कश्मीर से टारगेट किलिंग की घटनाएं बढ़ रही थी।
गृह मंत्रालय ने जारी किया नोटिफिकेशन
आपको बताते चलें कि, गृह मंत्रालय ने कल द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)- पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा और उसके सभी अभिव्यक्तियों और सामने वाले संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया।
गृह मंत्रालय ने कल द रेजिस्टेंस फ्रंट (TRF)- पाकिस्तान स्थित आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा की शाखा और उसके सभी अभिव्यक्तियों और सामने वाले संगठनों को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी संगठन घोषित किया: गृह मंत्रालय pic.twitter.com/mEyDtFUPvm
— ANI_HindiNews (@AHindinews) January 5, 2023
1967 के तहत आतंकवादी किया घोषित
आपको बताते चलें कि, गृह मंत्रालय ने कल मोहम्मद अमीन खुबैब उर्फ अबू खुबैब को गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम 1967 के तहत आतंकवादी घोषित किया। जम्मू-कश्मीर के डोडा जिले का निवासी खुबैब वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है और लश्कर-ए-तैयबा के लॉन्चिंग कमांडर के रूप में काम कर रहा है