Employees Retirement age Hike : सरकारी कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए नए साल से पहले एक बड़ा तोहफा मिला है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सरकारी कर्मचारियों के हित में एक बड़ा फैसला सुनाया है। हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा है कि सरकारी कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति की आयू सीमा 62 साल से 65 वर्ष की जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद इसका सीधा फायदा उत्तरप्रदेश के शिक्षक और अन्य कर्मचारियों को मिलेगा।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया है कि लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष की जाए। इसके लिए कोर्ट ने राज्य सरकार को तीन महीने का समय दिया है। 2023 में इस निर्देश के लागू होने के बाद लखनऊ विश्वविद्यालय के अध्यापन कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु 3 साल और बढ़ जाएगी।
62 से 65 वर्ष होगी रिटायरमेंट एज
इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति ओम प्रकाश शुक्ला की पीठ ने लखनऊ विश्वविद्यालय के नियमों में विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में शिक्षकों और अन्य शैक्षणिक कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए न्यूनतम योग्यता और उच्च शिक्षा में मानकों के रखरखाव के लिए अन्य उपाय विनियम, 2010 की शर्तें के अनुसार बदलाव और संशोधन करने का आदेश दिया, जिसमें विश्वविद्यालयों और इससे संबद्ध कॉलेजों में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से बढ़ाकर 65 वर्ष करने का प्रावधान है।