Bank Locker Rule Change : अगर आपके पास बैंक लॉकर है या फिर बैंक लॉकर की सुविधा लेने जा रहे है तो यह खबर आपके लिए है। 1 जनवरी से बैंक लॉकर के नियम बदलने जा रहे है, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है, नहीं तो आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंक लॉकर के नियमों में बदलाव किया है। जिसके तहत 1 जनवरी 2023 से पहले ग्राहकों को एग्रीमेंट साइन करना होगा। इसको लेकर पंजाब बैंक समेत कई बैंक एसएमएस अलर्ट भेज रहे है।
पीएनबी के एसमएस के अनुसार कहा गया है कि ‘RBI गाइडलाइंस के अनुसार न्यू लॉकर एग्रीमेंट 31 दिसंबर 2022 से पहले एक्जीक्यूट किया जाना है। कृपया सुनिश्चित करें अगर पहले नहीं किया गया है – टीम पीएनबी। आपको बता दें कि आरबीआई ने 8 अगस्त 2021 को नोटिफिकेशंस के जरिए नई गाइडलाइंस के बारे में घोषणा की थी और 1 जनवरी 2022 से नए नियम लागू हो चुके हैं। अब लॉकर होल्डर्स को नए लॉकर एग्रीमेंट के लिए पात्रता दिखानी होगी।
क्या है लॉकर एग्रीमेंट
लॉकर एग्रीमेंट की बात करे तो कोई भी ग्राहक को लॉकर सुविधा उपलब्ध कराने के दौरान एक मोहर लगे कागज पर एग्रीमेंट किया जाता है। इस कागज पर दोनों पार्टी यानी ग्राहक और बैंक हस्ताक्षर कता है। हस्ताक्षरित लॉकर समझौते की एक कॉपी ग्राहक को उनके अधिकार और जिम्मेदारियों जानने के लिए दी जाती है तो वही दूसरी कॉपी बैंक के पास होती है। इसके बाद ही ग्राहाक को लॉकर सुविधा उपलब्ध होती है।
1 जनवरी 2023 से ये नियम लागू
आरबीआई के नए मानकों के अनुसार, बैंक की लापरवाही के चलते अगर लॉकर में रखी सामग्री को कोई भी नुकसान होता है तो इसके लिए बैंक को भुगतान करना होगा। आरबीआई के अनुसार बैंकों की जिम्मेदारी है कि वे परिसर की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाएं जिसमें सुरक्षित जमा तिजोरी रखी गई है। क्योंकि जिम्मेदारी बैंक की है कि आग, चोरी/डकैती, इमारत का गिरना जैसी घटनाएं बैंक के परिसर में उसकी अपनी कमियों, लापरवाही और किसी चूक के कारण न हो। बैंक ये दावा नहीं कर सकते हैं कि वे लॉकर की सामग्री के नुकसान के लिए अपने ग्राहकों के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं रखते हैं। लेकिन बैंक भूकंप, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी-तूफान आदि प्राकृतिक आपदाओं, ग्राहक की गलती या लापरवाही के कारण लॉकर में रखी सामग्री को किसी भी तरह का नुकसान होता है, तो बैंक उसके लिए जिम्मेदार नहीं होगा।